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विभागीय आदेश की अनदेखी पर जगदीशपुर नगर पंचायत के ईओ अनिरुद्ध कुमार निलंबित

तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्याकरण में वित्तीय अनियमितता के आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया गया था निर्देश

EO Aniruddh Kumar: जगदीशपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अनिरुद्ध कुमार को विभागीय आदेश का पालन नहीं करने और सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है।

  • हाइलाइट:EO Aniruddh Kumar
  • आदेश की अनदेखी पर अनिरुद्ध कुमार पर कार्रवाई

जगदीशपुर/आरा। विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करने और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग ने जगदीशपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अनिरुद्ध कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत की गई है।

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान अनिरुद्ध कुमार का मुख्यालय नगर निगम, पूर्णिया निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

मामला नगर पंचायत जगदीशपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्याकरण कार्यों से जुड़ा है। विभाग को शिकायत मिली थी कि कई योजनाओं में बिना काम कराए ही भुगतान कर दिया गया और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई।

शिकायत के बाद गठित उच्चस्तरीय जांच समिति ने मामले की जांच की। समिति की रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्य पार्षद, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारियों और संबंधित अभियंताओं के खिलाफ वित्तीय गबन के आरोप प्रमाणित पाए गए।

EO Aniruddh Kumar : प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई

जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी अनिरुद्ध कुमार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि दोषी मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए और इसकी सूचना विभाग को दी जाए।

विभाग का आरोप है कि स्पष्ट और लिखित निर्देश दिए जाने के बावजूद अनिरुद्ध कुमार ने संबंधित दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसे विभागीय आदेश की अवहेलना और शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।

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