New rule for Mukhiya in Bihar: अगर कोई आरोपित मुखिया फरार हो और जमानत लेकर 30 दिनों के भीतर वापस आ जाए तो उसे फरार नहीं माना जाएगा। उपमुखिया तभी तक दायित्व का निर्वहन करेंगे जब तक मुखिया वापस काम शुरू न कर दे
- 31वें दिन उपमुखिया मुखिया का स्वत प्रभार ग्रहण कर लेगा
- पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी
- एसीएस द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजा गया पत्र
New rule for Mukhiya in Bihar: ग्राम पंचायतों में अब मुखिया अगर 30 दिन तक गैर हाजिर रहे तो प्रमुख बदल दिया जाएगा। किसी भी कारण से अगर मुखिया 30 दिनों से अधिक समय तक पंचायत से अनुपस्थित रहे तो उनके बदले उपमुखिया स्वत कार्यभार संभाल लेंगे। नीतीश सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। पहले यह अवधि 60 दिनों थी। इस बाबत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है।
एसीएस द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि मुखिया ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं और ग्राम पंचायत की कार्यपालिका एवं वित्तीय प्रशासन की जिम्मेवारी मुखिया के पास होती है, इसलिए यह पद महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अब तय किया है कि 31वें दिन उपमुखिया मुखिया का स्वत प्रभार ग्रहण कर लेगा।
कार्यपालक पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। इसके बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी उपमुखिया के वित्तीय लेन-देन के लिए डोंगल बनाएंगे। अगर कोई आरोपित मुखिया फरार हो और जमानत लेकर 30 दिनों के भीतर वापस आ जाए तो उसे फरार नहीं माना जाएगा। उपमुखिया तभी तक दायित्व का निर्वहन करेंगे जब तक मुखिया वापस काम शुरू न कर दे। मुखिया के काम शुरू करते ही उपमुखिया के अधिकार स्वत समाप्त हो जाएंगे।