DM order: भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया द्वारा जिले में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है।
- हाइलाइट्स: DM order
- भोजपुर जिले में कक्षा आठ तक के शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को लेकर आदेश जारी
आरा: भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया द्वारा जिले में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। जिले में अत्याधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण प्रातःकाल एवं शाम में ठंड की स्थिति बनी हुई है।
प्रातः काल एवं संध्या में अधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, भोजपुर डीएम सह जिला दंडाधिकारी तनय सुल्तानिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार जिलान्तर्गत दिनांक 20.01.2025 से 25 जनवरी 2025 तक सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, जिसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र शामिल हैं, में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुबह 9:30 बजे के पूर्व एवं अपराह्न 4:00 बजे के बाद प्रतिबंधित लगाया गया है। हालांकि, बोर्ड परीक्षा से संबंधित गतिविधियाँ इस आदेश से मुक्त रहेंगी। शैक्षणिक गतिविधियाँ सुबह 9:30 से लेकर अपराह्न 4:00 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी।