Monday, December 23, 2024
No menu items!
HomeNewsहाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण

हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण

  • हाईलाइट
    • महादलित बस्ती के चार घरों पर चला जेसीबी
    • कुछ लोगों को जमीन का पर्चा पूर्व से हीं है निर्गत- सीओ

Encroachment in Bihiya:खबरे आपकी आरा: नगर पंचायत बिहिया के वार्ड नंबर 8 में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहे महादलित समुदाय के लोगों के घरों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरूवार को जेसीबी से स्थानीय प्रशासन ने ढाह दिया। अभियान के दौरान सीओ सुशील कुमार उपाध्याय व मजिस्ट्रेट के रूप में राजस्व पदाधिकारी निशा यादव व पुलिस बल मौजूद रहे।

Encroachment in Bihiya: मंदिर कमिटी ने हाईकोर्ट में दाखिल किया था अपील

Encroachment in Bihiya
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने बिहिया में हटाया अतिक्रमण

जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 8 में खाता संख्या 81, प्लॉट नंबर 205 व रकबा 36 डिसमिल जमीन काली मंदिर के नाम पर अनावाद सर्वसाधारण के रूप में दर्ज है। उक्त जमीन पर वर्षों से महादलित समुदाय के लोग अतिक्रमण कर अपना घर बनाकर रह रहे थे। अतिक्रमण हटाने को लेकर मंदिर कमिटी के लोग हाईकोर्ट गये हुए थे जिसमें गत् 2 नवंबर को फैसला आने के बाद अंचल प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने को लेकर गुरूवार को अतिक्रमण हटवाया।

बताया जाता है कि मंदिर की जमीन पर बने 4 घरों को प्रशासन ने जेसीबी से जमींदोज कर दिया जिससे अफरा-तफरी मची रही। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में लोग जुटे रहे। वहीं सीओ ने बताया कि उक्त स्थल के आसपास महादलित समुदाय के लोगों को जमीन का पर्चा पूर्व से हीं निर्गत है जिस पर वे रह रहे हैं। परन्तु कुछ लोग मंदिर के नाम पर दर्ज अनावाद सर्वसाधारण की जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहे थे जिसे प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश पर हटाने की कार्रवाई की गयी है।

- Advertisment -

Most Popular