Sunday, November 24, 2024
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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वार्ड पार्षद की सदस्यता रद्द, कार्रवाई का निर्देश

Membership Canceled: बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 08 की वार्ड पार्षद आशा देवी की सदस्यता निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है।

Membership Canceled: बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 08 की वार्ड पार्षद आशा देवी की सदस्यता निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है।

  • हाइलाइट :- Membership Canceled
    • दो से अधिक जीवित संतान को लेकर आयोग ने दिया फैसला
    • वार्ड पार्षद पर गलत हलफनामा को लेकर डीएम को कार्रवाई करने का दिया निर्देश

आरा/शाहपुर: बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 08 की वार्ड पार्षद आशा देवी की सदस्यता निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है। आयोग द्वारा वार्ड पार्षद आशा देवी को बिहार नगर पालिका अधिनियम2008 की धारा-18(1)(m) के तहत दिनांक 04-04-2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान होने का दोषी पाया गया है।

बता दें की वार्ड पार्षद आशा देवी के विरुद्ध शाहपुर नगर पंचायत की वार्ड संख्या आठ निवासी रीना देवी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में वाद दायर किया गया था। जिसमें उन्होंने आशा देवी पर चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र देने तथा दो से अधिक जीवित संतान होने पर पूर्व में सदस्यता रद्द होने के उपरांत भी विगत चुनाव एक बार फिर निर्वाचित हुई इसको लेकर वाद दायर किया गया था।

आयोग द्वारा रीना देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर सुनवाई करते हुए आशा देवी को दोषी पाया गया और उन्हे पद से मुक्त कर दिया गया। रीना देवी के अधिवक्ता अभय कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा भोजपुर जिला के शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 08 को तत्काल प्रभाव से रिक्त होने तथा इस पर चुनाव कराने का निर्देश डीएम भोजपुर को दिया गया है।

साथ ही साथ आयोग द्वारा डीएम भोजपुर को आदेश दिया गया है कि आशा देवी के विरुद्ध गलत हलफनामा व तथ्यों को छुपाने हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 की धारा-447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार करवाई करते हुए जिला निर्वाचन (नगरपालिका) एवं जिला दंडाधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृत करवाई से आयोग को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

Membership Canceled पढ़ें : वाद संख्या -38/2023 – रीना देवी बनाम आशा देवी/ राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश

  1. यह वाद श्रीमती रीना देवी, पति श्री सिंगासन तेली, ग्राम-शाहपुर, वार्ड संख्या-08, पोस्ट-शाहपुर पट्टी, थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर पिन कोड-802165 द्वारा आशा देवी, पति-श्री मुन्ना प्रसाद, ग्राम-शाहपुर, वार्ड संख्या-08, पोस्ट-शाहपुर पट्टी, थाना-शाहपुर, जिला- भोजपुर पिन कोड-802165 (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-08 नगर पंचायत, शाहपुर), के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (m) के तहत दिनांक-04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-08, नगर पंचायत शाहपुर, जिला- भोजपुर के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती रीना देवी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती आशा देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री जयन्त जायसवाल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर, श्री दिवाकर दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर एवं श्री तौकिर किबरिया, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर को प्राधिकृत किया गया।

  1. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी ने कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए, आयोग द्वारा निरर्हित किए जाने के बावजूद नगर पंचायत साहपुर, भोजपुर के निर्वाचन में भाग लिया गया तथा वार्ड संख्या-08 से वार्ड पार्षद / सदस्य के पद पर निर्वाचित हो गई है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वाद संख्या-11/2014 में आयोग द्वारा आदेश ज्ञापांक-1839, दिनांक-20.10.2014 द्वारा प्रतिवादी को दिनांक-04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के प्रमाणित आरोप के आधार पर प्रतिवादी को बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (m) के तहत निरर्हित कर दिया गया था। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त निर्णय का आधार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर का जाँच प्रतिवेदन था। आज भी उनका प्राथमिक एवं अहम साक्ष्य आयोग का आदेश ज्ञापांक-1839, दिनांक-20.10.2014 ही है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वर्तमान जाँच प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिवादी श्रीमती आशा देवी को कुल तीन संतान है। प्रथम संतान विवेक कुमार, जिसकी जन्मतिथि-30.10.2004, दूसरी संतान काजल कुमारी, जिसकी जन्मतिथि-02.08.2008 तथा तीसरे संतान राहुल कुमार की जन्मतिथि-09.12.2009 पाई गई है, जिसे यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी के दो संतानों का जन्म Cut off date के उपरांत है तथा उनके कुल संतानों की संख्या-03 है, जिसे वे स्वयं स्वीकार करती है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनकी प्राथमिक आपत्ति यह है कि निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरांत किसी भी विजय प्रत्याशी/अभ्यर्थी के निर्वाचन को बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-476 के तहत केवल और केवल चुनाव याचिका में ही चुनौती दी जा सकती है। अतः उनके द्वारा आयोग को वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आगे उनके द्वारा बताया गया कि विगत् जाँच-प्रतिवेदन में जिस शिवम कुमार को इनका संतान बताया गया है, उनके पिता का नाम-मुन्ना पाण्डेय है, जबकि प्रतिवादी के पति का नाम मुन्ना प्रसाद है।

आगे उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि वादी द्वारा तथ्यों को छुपाकर यह वाद दायर किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि आयोग द्वारा वाद संख्या-11/2014 दिए गए निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 14936/2014, दिनांक 04.09.2015 को पारित न्याया-निर्णय में रद्द कर दिया गया है। साथ ही अभी भी संबंधित Election Tribunal मुंशिफ न्यायालय, भोजपुर में चुनाव याचिका संख्या-01/2012 लंबित है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि तथ्यात्मक रूप से यह सत्य है कि प्रतिवादी को दिनांक-04.04.2008 उपरांत दो से अधिक जीवित संतान है। जहाँ तक वाद संख्या-11/2014 में आयोग के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रद्द किए जाने का प्रश्न है, तो स्पष्ट करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना का निर्णय विशुद्ध रूप से तकनीकी कारणों पर आधारित था, क्योंकि उस समय प्रतिवादी के विरूद्ध मुंशफ न्यायालय में श्रीमती रंजु देवी द्वारा चुनाव याचिका दायर किया गया था तथा आयोग में भी श्रीमती रंजु देवी द्वारा ही एक ही विषय-वस्तु पर वाद दायर किया गया था। अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद के “मेरिट” को टेस्ट किए बिना तकनीकी आधार पर आयोग के निर्णय को रद्द कर दिया गया था। आगे उनके द्वारा चुनाव याचिका संख्या-01/2012 के संबंध में आयोग को बताया गया कि उक्त वाद में प्रतिवादी के कार्यकाल की समाप्ति के कारण मामला कालबाधित हो गया था तथा मुंशीफ न्यायालय द्वारा उक्त के संबंध में अपना आदेश भी पारित किया गया था। माननीय मुंशिफ न्यायालय द्वारा वाद के मेरिट पर कोई निर्णय नहीं दिया गया था। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि किसी वाद के निस्तारण हेतु तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, न कि तकनीकी त्रुटि या बाधा। अंततः उनके द्वारा प्रतिवादी को अविलम्ब पदमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

  1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सत्यापन सह-जॉच प्रतिवेदन

पत्रांक-698/निर्वा०, दिनांक-12.07.2023, पत्रांक-802/निर्वा०, दिनांक-08.05.2023, पत्रांक-1172/निर्वा०, दिनांक-20.10.2023, पत्रांक-1409/निर्वा०, दिनांक-05.12.2023 एवं पत्रांक-145/निर्वा०, दिनांक-20.01. 2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः-

“अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय, अभिलेखीय जाँच एवं वादिनी / प्रतिवादिनी के बयान के आधार पर यह स्पष्ट है कि श्रीमती आशा देवी, वार्ड सदस्य संख्या-08, नगर पंचायत शाहपुर को कुल चार संताने थी जिनमें से अभी तीन संताने जीवित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-
विवेक कुमार, जन्मतिथि-30.10.2004 (CBSE बोर्ड से निर्गत माध्यमिक वार्षिक परीक्षा-2019 का प्रमाण-पत्र के आधार पर)।

॥. काजल कुमारी, जन्मतिथि-08.08.2005 (श्री हरि नारायण+2 उच्च विद्यालय, शाहपुर पट्टी के नामांकन पंजी के आधार पर जो मध्य विद्यालय हरिहरपुर से फर्जी तौर पर निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र को आधार मानकर किया गया है।) परन्तु ज्ञानस्थलीय आवासीय विद्यालय, शाहपुर की नामांकन पंजी एवं आधार कार्ड की सत्यापित प्रति के आधार पर जन्मतिथि-02.08.2008 है यह जन्मतिथि निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु निर्धारित Cut off तिथि-04.04. 2008 के बाद का है।

III. राहुल कुमार, जन्मतिथि-30.11.2007 (श्री हरि नारायण+2 उच्च विद्यालय, शाहपुर पट्टी के नामांकन पंजी के आधार पर जो मध्य विद्यालय हरिहरपुर से फर्जी तौर पर निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र को आधार मानकर किया गया है।) परन्तु ज्ञानस्थलीय आवासीय विद्यालय, शाहपुर की नामांकन पंजी एवं आधार कार्ड की सत्यापित प्रति के आधार पर जन्मतिथि-09.12.2009 यह जन्मतिथि निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु निर्धारित Cut off तिथि-04.04.2008 के बाद का है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक-09.12.2008 को जिस आशा देवी को रेफरल अस्पताल, शाहपुर में प्रसव हुआ था, उसके पति का नाम-मुन्ना पाण्डेय अंकित है। प्रतिवादिनी द्वारा इसी आधार पर स्वय के उक्त आशा देवी होने से इंकार किया जाना रहा है कि उनके पति का नाम मुन्ना पाण्डेय नहीं बल्कि मुन्ना प्रसाद है, परन्तु अस्पताल से निर्गत चेक की बैंक द्वारा सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चेक पर अंकित हस्ताक्षर, वार्ड सदस्या आशा देवी द्वारा निर्वाचन प्रपत्र में किए गए हस्ताक्षर के सदृष्य है। इससे यह स्पष्ट होता कि दोनों आशा देवी का ही है एवं मुन्ना पाण्डेय तथा मुन्ना प्रसाद एक ही व्यक्ति हैं। इन्दु विद्या निकेतन, शाहपुर की नामांकन पंजी में अंकित शिवम कुमार की माता का नाम एवं हस्ताक्षर भी वर्तमान वार्ड सदस्या के हस्ताक्षर के बिल्कुल सदृष्य है।

स्पष्ट है कि दिनांक-09.12.2008 को रेफरल अस्पताल, शाहपुर में जिस आशा देवी को प्रसव हुआ था वह वर्तमान वार्ड सदस्या, श्रीमती आशा देवी ही हैं एवं इन्दु विद्या निकेतन, शाहपुर की नामांकन-पंजी में अंकित शिवम कुमार श्रीमती आशा देवी का पुत्र है, जिसे कालान्तर में छदृमपूर्वक राहुल कुमार के नाम से हरि नारायण+2 उच्च विद्यालय, शाहपुर प‌ट्टी एवं ज्ञानस्थलीय आवासीय विद्यालय, शाहपुर में नामांकित कराया गया है। शिवम कुमार / राहुल कुमार की जन्मतिथि रेफरल अस्पताल, शाहपुर की प्रसव पंजी के आधार पर 09.12.2008 है, जबकि ज्ञानस्थलीय आवासीय विद्यालय, शाहपुर की नामांकन-पंजी के आधार पर 09.12.2009 है। दोनों तिथियाँ Cut off तिथि-04.04.2008 के बाद की है।” (पत्रांक-1409/ निर्वा०, दिनांक-05.12.2023)

पुनः पत्रांक-145/निर्वा०, दिनांक-20.01.2024 का महत्वपूर्ण अंश निम्नवत् हैः-
“इस प्रकार प्राधानाचार्य ज्ञान स्थलीय आवासीय विद्यालय, शाहपुर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवादिनी श्रीमती आशा देवी, वार्ड सदस्य-08, नगर पंचायत शाहपुर की संतानों यथा काजल कुमारी एवं राहुल कुमार के जन्मतिथि के संबंध में मंतव्य इस प्रकार है:-

  1. काजल कुमारी, जन्मतिथि जन्मतिथि-08.08.2005 (श्री हरि नारायण+2 उच्च विद्यालय, शाहपुर पट्टी के नामांकन पंजी के आधार पर जो मध्य विद्यालय हरिहरपुर से फर्जी तौर पर निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र को आधार मानकर किया गया है, परन्तु ज्ञानस्थलीय आवासीय विद्यालय, शाहपुर की नामांकन पंजी एवं CBSE बोर्ड के पंजीकरण की सत्यापित प्रति के आधार पर जन्मतिथि-02.08.2008 है। यह जन्मतिथि निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु निर्धारित Cut off तिथि-04.04.2008 के बाद का है।

ii. राहुल कुमार, जन्मतिथि-30.11.2007 (श्री हरि नारायण+2 उच्च विद्यालय, शाहपुर पट्टी के नामांकन पंजी के आधार पर जो मध्य विद्यालय हरिहरपुर से फर्जी तौर पर निर्गत विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र को आधार मानकर किया गया है।) परन्तु ज्ञानस्थलीय आवासीय विद्यालय, शाहपुर की नामांकन पंजी एवं CBSE बोर्ड के पंजीकरण की सत्यापित प्रति के आधार पर जन्मतिथि-09.12.2009 है। यह जन्मतिथि निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु निर्धारित Cut off तिथि-04.04.2008 के बाद का है।”

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/ तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय-निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों / अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:-

“आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती आशा देवी (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-08, नगर पंचायत शाहपुर भोजपुर द्वारा दिनांक-04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ-पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-08, नगर पंचायत शाहपुर भोजपुर के पद पर निर्वाचित हो गई है।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी को आयोग में पूर्व संस्थित संख्या-11/2014 में आदेश ज्ञापांक-1839, दिनांक-20.10.2014 द्वारा दिनांक-04.04.20 4/6 उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण निरर्हित कर दिया गया था, परन्तु तत्समय वाद संख्या-11/2014 के वादी श्रीमती रंजू देवी द्वारा एक अन्य वाद चुनाव याचिका संख्या-01/2012, मंशिफ न्यायालय, भोजपुर में दायर किया गया था। अतएव तकनीकी कारणों स माननाय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 14936/2014 म दिनाक 09.04.2015 का आदेश पारित कर आयोग के उक्त आदेश ज्ञापांक-1839, दिनांक-20.10.2014 को रद्द कर दिया गया था। चुनाव वाद संख्या-01/2012 में मुंशिफ न्यायालय, भोजपुर द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया, क्योंकि प्रतिवादी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि तथ्यात्मक रूप से प्रतिवादी को तीन संतान है, जिसकी स्वीकारोक्ति उनके द्वारा स्वयं अपने नामांकन पत्र की गई है। उनके द्वारा नामांकन पत्र के साथ संलग्न अभ्यर्थी बायोडाटा में अपने संतानों की संख्या की सूचना तीन (पुत्र-02 एवं पुत्री-01) अंकित की गई है, परन्तु उनके द्वारा उनके जन्मतिथि के संबंध में गलत सूचना एवं गलत शपथ-पत्र दिया गया है। प्रतिवादी एक जनप्रतिनिधि है, इसके बावजूद उनके द्वारा वर्ष 2012 से सही तथ्यों को छुपाकर एवं गलत हलफनामा के आधार पर वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित होती रहीं, जबकि जनप्रतिनिधियों के सचरित्र एवं सत्य का वाहक होना एक आदर्श समाज के लिए वांछित गुण है।

आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि वाद के निस्तारण हेतु तथ्य सर्वाधिक महत्वूपूर्ण कारक होता है, न कि तकनीकी त्रुटि अथवा तकनीकी बाधा। अतः प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व में आयोग के आदेश ज्ञापांक-1839, दिनांक-20.10.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो आयोग पुनः इस वाद की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि विचाराधीन वाद में प्रतिवादी के स्वीकारोक्ति एवं अभिलेखीय साक्ष्यों से प्रमाणित है कि दिनांक-04.04.2008 के उपरांत उन्हें दो से अधिक जीवित संतान है। दूसरा कारण यह है कि न तो माननीय उच्च न्यायालय, पटना और न ही मुंशीफ न्यायालय, भोजपुर द्वारा तत्समय तथ्यों का परीक्षण किया गया था, बल्कि तकनीकी आधार पर निर्णय दिए गए थे।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि ऐसे वाद केवल चुनाव याचिका में ही लाए जा सकते है, क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा रजनी कुमारी वाद (L.P.A. No. 566/2017) में योग्यता/अयोग्यता से संबंधित मामलों में आयोग के अधिकारिता को परिपुष्ट करते हुए, आदेश पारित किया जा चुका है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर के अंतिम जाँच प्रतिवेदन से प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादी के कुल तीन जीवित संतानों में से दो संतानों काजल कुमारी (जन्मतिथि-02.08.2008 तथा राहुल कुमार (जन्मतिथि-09.12.2009) की जन्मतिथि-04.04.2008 के उपरांत है। उनके दोनों संतानों का CBSE बोर्ड के पंजीकरण की सत्यापित प्रति भी प्राप्त है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती आशा देवी को दिनांक-04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ-पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-08, नगर पंचायत शाहपुर, भोजपुर के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती आशा देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (m) सहपठित धारा-18 (2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य / निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-08, नगर पंचायत शाहपुर, भोजपुर के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-08, नगर पंचायत शाहपुर, भोजपुर का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, भोजपुर को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती आशा देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, भोजपुर के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

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