Homeआरा भोजपुरशाहपुरशाहपुर नपं के मुख्य पार्षद की अयोग्यता का मामला पहुंचा राज्य निर्वाचन...

शाहपुर नपं के मुख्य पार्षद की अयोग्यता का मामला पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग

जानकारी के अनुसार गलत तथ्य व शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने को लेकर इस केस के वादी कृष्ण कुमार के द्वारा शाहपुर की मुख्य पार्षद जुगनू देवी पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (I) (k) एवं धारा 18 (I) (L) उल्लघन के संबंध में केस फाइल किया गया है।

Shahpur NP: जानकारी के अनुसार गलत तथ्य व शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने को लेकर इस केस के वादी कृष्ण कुमार के द्वारा शाहपुर की मुख्य पार्षद जुगनू देवी पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (I) (k) एवं धारा 18 (I) (L) उल्लघन के संबंध में केस फाइल किया गया है।

  • हाइलाइट : Shahpur – NP
    • 19 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग करेगा इस मामले की सुनवाई
    • आयोग मे मामला सूचीबद्ध होते ही शाहपुर नगर पंचायत में मची हलचल

आरा/शाहपुर: बिहार में भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद जुगनू देवी के खिलाफ आयोग्ता को लेकर SEC-Bihar Court में वाद संख्या-50/2024 दर्ज किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस मामले में सुनवाई की तिथि 19/11/2024 सूचीबद्ध होते ही नगर पंचायत में हलचल मचा दी है। इस मामले ने स्थानीय नागरिकों के बीच भी कई अटकलों को लेकर विचार-विमर्श और बहसें तेज हो गई हैं।

जानकारी के अनुसार गलत तथ्य व शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने को लेकर इस केस के वादी कृष्ण कुमार के द्वारा शाहपुर नपं की मुख्य पार्षद जुगनू देवी पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (I) (k) एवं धारा 18 (I) (L) उल्लघन के संबंध में केस फाइल किया गया है।

इधर, शाहपुर नगर पंचायत के निवासियों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह शाहपुर नगर पंचायत की राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। मालूम हो इससे पहले भी शाहपुर नगर पंचायत के दो पार्षदों की सदस्यता गलत चुनावी हलफ़नामा के आरोप सिद्ध होते ही उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है।

Khabar Apki
Khabar Apki
Khabar Apki News Covers all Breaking News in Hindi

Most Popular