Thursday, April 18, 2024
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कंटेनमेंट जोन के सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्ग बंद

डीएम ने अगले आदेश तक दिया पूर्णतयाः बंद करने का आदेश

आरा। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतयाः बंद करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी गयी है। आवागमन पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है।

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डॉ. शैलेंद्र कुमार
Holi Anand
Dr. Prabhat Prakash
Vishvaraj Hospital, Arrah
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यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेनमेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश किया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 269 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को अविलंब हिरासत में लेकर कारावास में डाल दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर इसे सुनिश्चित करायेंगे। कंटेनमेंट जोन के पूरे क्षेत्र को सैनेटाईज करने की कार्रवाई की जा रही है।

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Vikas singh
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sambhavna
aman singh

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