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छिनी कुर्सी- सपथ पत्र में गलत जानकारी देने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने किया पदमुक्त

Laludera Mukhiya: गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग (पटना) ने भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत लालूडेरा पंचायत के मुखिया जयराम शाह को पदमुक्त कर दिया ।

  • हाइलाइट :-
    • शाहपुर प्रखंड के लालूडेरा पंचायत के मुखिया जयराम शाह पदमुक्त
    • गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने किया पदमुक्त
    • मुखिया जयराम साह के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश
    • तत्कालीन अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश

आरा/पटना: भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत लालूडेरा पंचायत के मुखिया जयराम शाह (Laludera Mukhiya) को पदमुक्त कर दिया गया है । राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हे पदमुक्त किया है। लालूडेरा निवासी रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के द्वारा मुखिया जयराम साह के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-135 सह पठित धारा-136(2) के तहत गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए, मुखिया के पद पर निर्वाचित होने के आरोप के आधार पर मुखिया के पद से हटाने हेतु आयोग में शिकायत की गई थी।

इसके बाद निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच की। जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने जयराम साह को मुखिया पद से मुक्त कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में जयराम साह के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तथा तत्कालीन अंचलाधिकारी, शाहपुर एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना अपेक्षित की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)- सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर को मुखिया जयराम साह के विरूद्ध गलत शपथ पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने हेतु एवं आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-125 (A) के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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