Asha Devi – Shahpur: भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 08 की वार्ड पार्षद आशा देवी की सदस्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दूसरी बार रद्द कर दी गई है।
- हाइलाइट :- Asha Devi – Shahpur
- पहली बार वाद संख्या-11/2014 – रंजू देवी बनाम आशा देवी
- दूसरी बार वाद संख्या – 38/2023- रीना देवी बनाम आशा देवी
आरा: बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 08 की वार्ड पार्षद आशा देवी की सदस्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दूसरी बार रद्द कर दी गई है। आयोग द्वारा वार्ड पार्षद आशा देवी को बिहार नगर पालिका अधिनियम-2008 की धारा-18(1)(m) के तहत दिनांक 04-04-2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान होने का दोषी वाद संख्या-11/2014 में एवं वाद संख्या -38/2023 पाया।
बता दें की वार्ड पार्षद आशा देवी के विरुद्ध पहली बार मुंशफ न्यायालय आरा में रंजू देवी के द्वारा चुनाव याचिका संख्या-01/2012 दायर किया गया था। इसके साथ ही रंजू देवी के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में वाद संख्या-11/2014 भी दायर किया गया था। वाद संख्या-11/2014 में राज्य निर्वाचन आयोग ने शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 08 की वार्ड पार्षद आशा देवी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
लेकीन आयोग के निर्णय को वार्ड पार्षद आशा देवी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गई थी। वाद संख्या-11/2014 में आयोग के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना का निर्णय विशुद्ध रूप से तकनीकी कारणों पर आधारित था, क्योंकि उस समय प्रतिवादी के विरूद्ध मुंशफ न्यायालय में श्रीमती रंजु देवी द्वारा चुनाव याचिका दायर किया गया था तथा आयोग में भी श्रीमती रंजु देवी के द्वारा ही एक ही विषय-वस्तु पर वाद दायर किया गया था।
अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद के “मेरिट” को टेस्ट किए बिना तकनीकी आधार पर आयोग के निर्णय को रद्द कर दिया गया था एवं मुंशफ न्यायालय को “मेरिट” के आधार पर 6 महीने के अंदर निर्णय कर आदेश पारित करने को लेकर निर्देशित किया गया था।
इधर, चुनाव याचिका संख्या-01/2012 वाद के संबंध में प्रतिवादी पार्षद आशा देवी के कार्यकाल की समाप्ति के कारण मामला कालबाधित हो गया तथा मुंशीफ न्यायालय द्वारा उक्त के संबंध में अपना आदेश भी पारित कर दिया गया था।
मालूम हो की विगत निकाय चुनाव में आशा देवी एक बार फिर निर्वाचित हो गई। इसके विरोध में शाहपुर नगर पंचायत की वार्ड संख्या आठ निवासी रीना देवी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में वाद दायर किया गया था। जिसमें उन्होंने आशा देवी पर चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र देने तथा कट ऑफ डेट 04 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने व पूर्व में सदस्यता रद्द होने के उपरांत भी चुनाव में भाग लेकर निर्वाचित होने का आरोप के साथ वाद संख्या- 38/2023 दायर किया गया था। आयोग द्वारा रीना देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर आशा देवी को दोषी पाया है और उन्हे पद से मुक्त कर दिया गया।