Wednesday, April 2, 2025
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आरा सिविल कोर्ट में सांसद सुदामा प्रसाद ने किया सरेंडर, मिली जमानत

MP Sudama Prasad - Bail: रेल रोको आन्दोलन के दो पुराने मुकदमों में आरा व्यवहार न्यायालय में समर्पण कर सांसद सुदामा प्रसाद ने नियमित जमानत प्राप्त की।

MP Sudama Prasad – Bail: रेल रोको आन्दोलन के दो पुराने मुकदमों में आरा व्यवहार न्यायालय में समर्पण कर सांसद सुदामा प्रसाद ने नियमित जमानत प्राप्त की।

  • हाइलाइट्स: MP Sudama Prasad – Bail
    • तीन भाकपा माले और आइसा नेताओं ने सरेंडर कर नियमित जमानत ली

आरा: रेल रोको आन्दोलन के दो पुराने मुकदमों में आरा सिविल कोर्ट के अवर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अमृता सिंह के न्यायालय में सोमवार को आरा सांसद सुदामा प्रसाद समेत तीन भाकपा माले और आइसा नेताओं ने सरेंडर कर नियमित जमानत ली।

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आरपीएफ थाना कांड संख्या 606/18 में आरा के सांसद सुदामा प्रसाद, भाकपा माले नेता अमित कुमार बंटी और शब्बीर कुमार ने सरेंडर कर नियमित जमानत करायी। न्यायालय ने पांच हजार रुपये के मुचलके पर इन्हें नियमित जमानत दे दी।

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वहीं आरा आरपीएफ थाना कांड संख्या 158/20 में सांसद सुदामा प्रसाद और आइसा के राज्य सचिव शब्बीर कुमार ने सरेंडर कर नियमित जमानत प्राप्त की। न्यायाधीश अमृता सिंह ने पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर दोनों नेताओं को नियमित जमानत दे दी। यह देनों आंदोलन से जुड़े थे।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने सांसद सहित तीनों नेताओं की जमानत याचिका पर बहस की और बताया कि सभी नेता पुलिस की ओर से मिली जमानत पर थे और सोमवार को न्यायालय में समर्पण कर नियमित जमानत प्राप्त की।

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