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BIHAR:आज से नए नियम के तहत खुलेंगे सब्जी ,मांस तथा मक्षली की दुकानें

बिहार (BIHAR) में ऑनलॉक-3 की अवधि 06 सितंबर तक के लिए राज्य सरकार ने नई शर्तो के अधीन सब्जी,मांस एवं मक्षली की दुकानों को खोलने के समय में संसोधन किया है।

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गृह विभाग (BIHAR) द्वारा जारी की गयी अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के पत्रांक-357 के अनुसार दिनांक 24-08-2020 को आयोजित सी.एम.जी. की बैठक में राज्य (BIHAR) के सभी जिला/अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी ,मांस एवं मक्षली की दुकानें प्रातः 06 बजे से 11 बजे तक एवं अपराह्न 04 बजे से 6:30 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क आदि की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है। साथ ही सब्जी की बिक्री गली-मोहल्ले में ठेला के माध्यम से दिनभर करना अनुमान्य होगा।

गृह विभाग (BIHAR) ने इस संबंध में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/ जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सहित पत्रांक 357 के माध्यम अन्य विभागों को भी सूचना प्रेषित की है।

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