Homeबिहारआराजिले में संचालित अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी के निर्देश

जिले में संचालित अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी के निर्देश

भोजपुर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त डॉ अनुपमा सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पर कार्यशाला आयोजित की गई।

PC & PNDT Act: भोजपुर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त डॉ अनुपमा सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पर कार्यशाला आयोजित की गई।

  • हाइलाइट्स: PC & PNDT Act
    • अवैध अल्ट्रासाउंड़ सेंटरों पर छापेमारी कर अविलंब सील करने का निर्देश
    • लिंग परीक्षण में शामिल व्यक्तियों पर भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

PC & PNDT Act आरा: भोजपुर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त डॉ अनुपमा सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और घटते लिंगानुपात को नियंत्रित करना था। कार्यशाला के दौरान उन्होने घटते लिंगानुपात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यशाला में जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों से अपील की गई कि वे लिंग परीक्षण पर पूरी तरह रोक लगाने में प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही, यह निर्देश दिया गया कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर भारत सरकार के पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, 1994 के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए संचालित किए जाएं।

उप विकास आयुक्त ने यह स्पष्ट किया कि जिले में लिंगानुपात की कमी को देखते हुए अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी की जाएगी और उन्हें तुरंत सील किया जाएगा। यदि कोई केंद्र अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी पंजीकरण रद्द करते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिंग परीक्षण में शामिल व्यक्तियों पर भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने केंद्रों का नियमित पंजीकरण कराएं और प्रमाणपत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। साथ ही, अल्ट्रासाउंड जांच के कारणों का लिखित साक्ष्य रखना अनिवार्य किया गया।

इस अवसर पर सिविल सर्जन ने टीबी की रोकथाम और स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित अल्ट्रासाउंड संचालकों को कानून के प्रति जागरूक और जिम्मेदार रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करना है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देना भी है।इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिले के सभी अल्ट्रासाउंड संचालक एवं अन्य उपस्थित थे।

RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
बिहार के भोजपुर जिला निवासी रवि कुमार एक भारतीय पत्रकार है एवं न्यूज पोर्टल खबरे आपकी के प्रमुख लोगों में से एक है।
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