Wednesday, April 2, 2025
No menu items!
Homeहिंदुस्तानआरा के करमन टोला वार्ड नं-38 का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित

आरा के करमन टोला वार्ड नं-38 का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित

कंटेनमेंट जोन में ड्रॉप गेट के लिए पांच स्थान चिन्हित

भोजपुर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

आरा। आरा नगर क्षेत्र के मुहल्ला करमनटोला, वार्ड नं-38 में पश्चिम में महादेव प्रसाद एण्ड राम नारायण प्रसाद मोड़ से अन्दर पूरब साइट में सावन फैन्सी एण्ड टूल्स (चापाकल) तक, दक्षिण में भगत सिंह के मूर्ति के बगल वाली गली, पूरब में अब्दुल वहाब के घर से सावन फैन्सी एण्ड टुल्स वाली गली एवं उत्तर में महादेव प्रसाद वाली गली के परिधि वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

कंटेनमेंट जोन के अन्तर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्ग को अगले आदेश तक पूर्णतया बंद

कंटेनमेंट जोन के अन्तर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्ग को अगले आदेश तक पूर्णतया बंद करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी गयी है। आवागमन पूरी तरह से निषिद्ध है। कंटेनमेंट जोन में ड्रॉप गेट के लिए महादेव प्रसाद एण्ड राम नारायण प्रसाद के दुकान के मोड़ के पास, सदरूदीन मंजील के बगल में, रिलायंस देने के सामने भगत सिंह को मुर्ति के पास, सावन फैन्सी एण्ड टूल्स (चापाकल) के पास एवं अब्दुल वहाब के घर के पास स्थान चिन्हित किए गए हैं।

BK

आइल हितई में उ दु चार दिन खाती बाकी हलफा मचा के गइल- कोरोना दमाद

Mathematics Coching shahpur
Mathematics Coching shahpur

आरा सदर एसडीओ उक्त स्थानों पर नगर निगम के माध्यम से ड्रॉप गेट लगवाऐंगें। आरा सदर एसडीओ एवं एसडीपीओ को निर्देश दिया गया कि जिस वार्ड एवं मुहल्ला को कंटेनमेंट जोन के बनाया गया है। उसके आवागमन के मार्गा को संबंधित नगर निगम एवं वार्ड पार्षद के सहयोग से बांस-बली लगाकर पूर्णत: लाॅक कर देगे साथ ही आवागमन को अवरुद्ध कर देंगे। इन मार्गों पर सतत् निगरानी के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, आरा सदर के स्तर से चौकीदार/गश्ती दलों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

छह लोगों के नाम से जारी फर्जी चेक के जरिये कर ली गयी निकासी

किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने और न ही आने की दी गयी है अनुमति

यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेनमेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से कोई कंटेनमेंट जोन की अन्तर्गत प्रवेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-180, 200 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज को हुए कडी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को अविलम्ब हिरासत में लेकर कारावास में डाल दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के पूरे क्षेत्र को सेनेटराइज करने का दायित्व डॉक्टर विनोद कुमार जिला वैक्टर बर्न पदाधिकारी भोजपुर को दिया गया है।

- Advertisment -
शाहपुर यज्ञ समिति
शाहपुर यज्ञ समिति

Most Popular