Fines for Tobacco use: राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा भेजे गए टीन प्लेटो को करवाया गया माउंटिंग
तंबाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल प्रभारी डॉ पी के सिन्हा के नेतृत्व में कराया गया माउंटिंग
खबरे आपकी बिहार आरा। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रधान सचिव के निर्देशों का पालन करते हुए डॉ. प्रवीण कुमार सिन्हा, नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कोषांग ने आरा अवस्थित सभी सरकारी कार्यालयों में, बिहार स्वास्थ्य समिति द्वारा भेजे गए टीन प्लेटों को अपने देख-रेख में मुख्य द्वार के निकट वाल माऊंटिग करवाया।
Fines for Tobacco use: तम्बाकू सेवन करते हुए पाये जाने पर 200 रुपए जुर्माना
नियमानुकूल आफिस परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू सेवन वर्जित है, एवं तम्बाकू सेवन करते हुए पाये जाने पर 200 रुपए जुर्माना के तौर पर चलान के द्वारा वसूल की जायेगी। तम्बाकू सेवन करने वाले पदाधिकारीयों, कर्मचारियों एवं आफिस में पहुंचे आम जनमानस को, आज्ञा उलंघन की, तत्काल सजा दी जायेगी।
एनटीसीपी के तहत् कोटपा-धारा-4 के अनुसार किसी स्थान जहां 30 से अधिक लोगों का जमावड़ा होता हो, वैसे स्थान पर तम्बाकू सेवन करना दंडनीय अपराध है। इसका उद्देश्य मात्र इतना ही है, कि लोगों मे तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा हो। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सिगरेट और बीड़ी पीने वालों को कैंसर होता ही है, साथ ही साथ सिगरेट और बीड़ी पीने वालों के पास बैठे व्यक्तियों को भी कैंसर होने की संभावना 40% अधिक होती है।
डॉ. प्रवीण ने लोगों से अपील की है कि तम्बाकू सेवन से आपको अगर कैंसर होता है तो दूसरों को कैंसर का ख़तरा क्यूं बढ़ा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र के नोबल पदाधिकारी होने के नाते उन्होंने संकेत दिया है कि चाहे कोई भी नशा हो, वह केवल बर्बादी ही ला खड़ा करता है और परिवार एवं समाज को दुषित करता है विकास का बहुत बड़ा बाधक है। आओ हम सब मिलकर तम्बाकू नियंत्रण पर अपना पकड़ बढायें।