आरा न्यूज: भोजपुर जिले के चांदी थानाध्यक्ष को हत्या के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी और हथियार की बरामदगी के बाद आर्म्स को बिना सील किये कोर्ट में प्रस्तुत करना महंगा पड़ सकता है।
- हाइलाइट :-
- आर्म्स को बिना सील किये कोर्ट में प्रस्तुत करना कर्त्तव्य में लापरवाही का मामला
- थानाध्यक्ष को अब सशरीर में कोर्ट में हाजिर होकर इसका जवाब देना होगा
खबरे आपकी आरा न्यूज: भोजपुर जिले के चांदी थानाध्यक्ष को हत्या के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी और हथियार की बरामदगी के बाद आर्म्स को बिना सील किये कोर्ट में प्रस्तुत करना महंगा पड़ सकता है। इस मामले में कोर्ट की ओर से केस के आइओ सह थानाध्यक्ष सौरभ कुमार को तलब किया गया है। थानाध्यक्ष को अब सशरीर में कोर्ट में हाजिर होकर इसका जवाब देना होगा। उसके लिए थानाध्यक्ष को एक दिन का समय दिया गया है।
मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार झा की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में कोर्ट की ओर से भोजपुर एसपी और डीजीपी को कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया है। इधर, मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केस के आइओ सह थानाध्यक्ष सौरभ कुमार की ओर से पांच अभियुक्तों को प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लेने के क्रम में केस और कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। उस क्रम में आइओ के की ओर से जब्त प्रदर्श के रूप में एक देसी कट्टा और एक पिस्टल बिना सील किये खुले अवस्था में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कांड दैनिकी के अवलोकन और आइओ से पूछताछ में पता चला कि जब्त आर्म्स को ना तो घटनास्थल और न ही थाने में सील किया गया। कोर्ट का कहना है कि घटना हत्या से संबंधित अत्यंत गंभीर और संवेदनशील प्रवृत्ति का है। उसके बावजूद आइओ द्वारा जब्त प्रदर्श को नियमानुकूल सील नहीं करना और बिना सीलबंद किये कोर्ट में प्रस्तुत करना कर्त्तव्य में लापरवाही है। आइओ का यह कृत्य गंभीर मामले को कमजोर बनाने जैसा है।
बता दें कि चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव में गुरुवार की रात इंटर के एक छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। उस मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। हत्या में इस्तेमाल एक पिस्टल और एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया था। पुलिस की ओर से शनिवार को उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था।