Agiao MLA: आरा एमपी- एमएलए कोर्ट द्वारा विधायक मनोज मंजिल को आजीवन कारावास की सजा दिये जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने अगिआंव सुरक्षित सीट को रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को जानकारी भेज दी है
- हाइलाइट :-
- यह सीट 13 फरवरी के प्रभाव से खाली माना गया है
- 13 फरवरी को मनोज मंजिल को आरा कोर्ट से मिली है उम्रकैद की सजा
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भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल (Agiao MLA) की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी है. आरा एमपी- एमएलए कोर्ट ने भाकपा माले के अगिआंव सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक मनोज मंजिल को जेपी सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा दिये जाने के बाद शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी. विधानसभा सचिवालय ने अगिआंव सुरक्षित सीट को रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को जानकारी भेज दी है. यह सीट 13 फरवरी के प्रभाव से खाली माना गया है. 13 फरवरी को मनोज मंजिल को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. इसी दिन के प्रभाव से उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुई है. प्रावधानों के मुताबिक दो साल से अधिक सजा होने पर सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है.
41 वर्षीय मनोज मंजिल पहली बार विधायक बने थे. दलित परिवार से आने वाले मनोज मंजिल को भाकपा माले ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अगिआंव सुरक्षित सीट से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था. मनोज मंजिल को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ भाकपा माले पटना हाइकोर्ट में अपील करेगा.
भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने शुक्रवार को कहा कि हत्या के एक कथित मामले में पार्टी के युवा विधायक मनोज मंजिल सहित 23 लोगों को आरा सिविल कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने जा रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी 23 अभियुक्तों को एक प्रकार की ही आजीवन कारावास की सजा मिली है दोषी पाये गये लोगों में साल के बुजुर्ग रामानंद प्रसाद भी शामिल हैं. कुणाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायिक जनसंहार के खिलाफ जनता के व्यापक हिस्से में भी जाने का पार्टी ने अभियान लिया है. पूरे बिहार में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है. भोजपुर में 19 से 25 फरवरी तक विशेष अभियान लिया गया है. इस अन्याय के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता एक-एक गांव में जायेंगे।
छठे विधायक हैं मनोज मंजिल, जिनकी गयी है सदस्यता
मनोज मंजिल के पहले आपराधिक मामले में दोषी करार दिये जाने पर अनंत सिंह, अनिल सहनी, राजवल्लभ यादव, इलियास हुसैन और रामनरेश यादव की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो चुकी