Thursday, December 26, 2024
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इचरी कांड भोजपुर: पूर्व मंत्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा बरी

Ichri shootout Bhojpur: तृतीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा नौ आरोपितों को सश्रम उम्रकैद की सजा व् अर्थदंड

  • मुझे कोर्ट पर आस्था था कि मुझे न्याय मिलेगी – श्री भगवान सिंह
  • 30 साल पहले हुई थी भोजपुर के चर्चित इचरी नरसंहार कांड

Bihar/Ara: भोजपुर के चर्चित इचरी नरसंहार कांड में तृतीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने बुधवार को नौ आरोपितों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। इस मामले में जज ने पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता भगवान सिंह कुशवाहा (Shri Bhagwan Singh Kushwaha) को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर रिहाई का आदेश दिया। 30 साल पहले हुई इस घटना में पार्टी के एक कार्यक्रम से लौट रहे भाजपा समर्थकों से भरे ट्रैक्टर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी और नौ लोग घायल हुए थे।

Ichri shootout Bhojpur मामले में अभियोजन की ओर से पीपी नागेश्वर दुबे एवं एपीपी प्रशांत रंजन ने बहस की। बताया जाता है की 29 मार्च 1993 को जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र के आयर थाना अंतर्गत इचरी गांव के कुछ लोग भाजपा की सभा में भाग लेने क बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। आटापुर गांव के नागा बाबा के मठिया के समीप पहुंचते ही पहले से घात लगाये हथियारबंदों द्वारा उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी, गोली लगने से इचरी गांव के रामलोचन सिंह, विनय सिंह, जालिम सिंह, हृदयानंद सिंह और अनंत बिहारी सिंह की मौके पर मौत हो गई। जबकि, जनेश्वर सिंह, सतेंद्र सिंह, उमेश सिंह, गुप्तेश्वर सिंह, मटुकधारी सिंह, रवीन्द्र सिंह, भिखन साह और जयप्रकाश सिंह समेत नौ लोग गोली लगने से घायल हो गए थे।

Pintu bhaiya
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इस मामले में पूर्व मंत्री और आईपीएफ के तत्कालीन विधायक भगवान सिंह कुशवाहा समेत दो दर्जन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप का गठन हुआ था। अभियोजन की ओर से 12 गवाही हुई थीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों ने गवाही दी। तृतीय एडीजे ने आरोपित राजेन्द्र साह, बुद्धू साह, पुलिस महतो, गौरी महतो, बहादुर राम, सत्यनारायण, दुलारचंद यादव, बालेश्वर राम एवं भरोसा राम को भादवि की धारा 302/149 के तहत सश्रम उम्रकैद 307/149 के तहत दस-दस वर्ष के सश्रम कैद तथा 27 आर्म्स एक्ट के तीन- तीन वर्ष के सश्रम कैद एवं कुल 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, पूर्व मंत्री को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया ।

वही जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा (Shri Bhagwan Singh Kushwaha) ने कहा की आयर थाना कांड संख्या 41/93 धारा 147, 148, 149 ,341 ,324 ,307, 302 /120(बी) में मुझे आरोपित बनाया गया था। इस केस में पुलिस ने मुझे बरी कर दिया था बाद में कोर्ट ने गवाह के संज्ञान पर केस चलाया था, लेकिन चार बार एमएलए बनाकर वहां की जनता ने बरी किया था आज मुझे खुशी है की पुलिस ने न्याय किया था, जनता ने न्याय किया था और आज एमएलए/एमपी कोर्ट व्यवहार न्यायालय आरा द्वारा मुझे बरी कर न्याय दिया गया । मुझे कोर्ट पर आस्था था कि मुझे न्याय मिलेगी।

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