शर्तो के साथ आया आन लाॅक वन
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की नई गाइडलाइंस
कंटेनमेंट जोन (संक्रमण क्षेत्र) में जारी रहेगी सख्ती
8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत
शर्तों के अधार पर खुलेंगे धार्मिक स्थल
8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे
स्कूल खोलने पर जुलाई तक फैसला आने की उम्मीद
अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
सामाजिक आयोजनों पर रहेगी पाबंदी, सिनेमा घर और जिम जुलाई के बाद खुलेंगे
दूसरे राज्य में जाने के लिए अब पास की नहीं होगी जरुरत
आरा। कोरोना वायरस को पूरे देश में 1 से अगामी 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। इसको लेकर शर्तों के साथ आए अन लॉक वन की नई गाइडलाइंस गृह मंत्रालय ने जारी की है। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। अगामी 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी गयी है। धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे।
अगामी 8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। स्कूल खोलने पर फैसला जुलाई तक आना की उम्मीद है। नये गाइडलाइंस में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। जुलाई के बाद सिनेमा घर और जिम खुलेंगे। दूसरे राज्य में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी।
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉक डाउन का चौथा चरण का रविवार 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉक डाउन 18 मई से 30 मई तक के लिए लगाया गया था। इसके पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक लॉक डाउन का ऐलान किया गया था।