Lockdown-सुबह 6 बजे से 2 बजे तक छूट की सीमा बढ़ाई गई
सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें- नीतीश
खबरे आपकी पटना। करोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। अब बिहार में 8 जून 21 तक लॉकडाउन रहेगा। इसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी। बता दे कि लाॅक डाउन फेज चार में सुबह 6 बजे से 2 बजे तक छूट की सीमा बढ़ाई गई। वही सरकारी कार्यालय में 25 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे। बिहार में प्राइवेट कार्यालय अभी भी बंद रहेंगे। कोविड सेंटर में जन प्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। सीएम नीतीश कुमार ने सुबह के लोगों से अपील की कि सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।
Lockdown-सरकारी कार्यालय में 25 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे
वही सूबे की सरकार ने अब छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है। बिहार में अब Lockdown के बीच धीरे-घीरे अनलॉक की प्रक्रिया नजर आएगी। सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले के बाद राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी एसके सिंघल के साथ-साथ गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। लॉकडाउन की गाइड लाइन में किए गए बदलाव की जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी सरकारी कार्यालय 25 फ़ीसदी कर्मियों के साथ खुलेंगे लेकिन निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों को 4 बजे तक खोला जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि सभी दुकानों को अल्टरनेट बेसिस पर खोला जाएगा। इस संबंध में जिले के जिलाधिकारी खुद निर्णय करेंगे कि किस क्षेत्र की दुकाने कब खुलेंगे।
आवश्यक वस्तुओं की दुकान हर दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी
आवश्यक वस्तुओं की दुकान हर दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। इसमें सब्जी, दूध के साथ साथ किराना और कीटनाशक की दुकानें भी शामिल है। सभी दुकानों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार के साथ-साथ दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए भी मास्क जरूरी किया गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। Lockdown नियम की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी इन दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद कर सकते हैं।
सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर अभी भी पाबंदी
राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर अभी भी पाबंदी जारी रखी है। विवाह और श्राद्ध के आयोजनों पर भी पूर्व की तरह गाइडलाइन लागू रहेगा। गाड़ियों के परिचालन को लेकर भी पहले की तरह Lockdown की शर्तें लागू रहेंगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार के शहरी इलाकों में पहले लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब इन्हें दोपहर 2 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावे सरकारी कार्यालय 25 फीसदी कर्मियों के साथ खुलेंगे। लेकिन प्राइवेट कार्यालय अभी बंद रहेंगे।
कोविड-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की नही होगी इजाजत
कोविड-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी सभी लोगों को मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है। हालांकि शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे सभी तरह के धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। कारोबार के मामले में छूट की रियायत दी गई है।
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