HomeNewsशाहपुर मुख्य पार्षद अयोग्यता मामले में कोर्ट ने तय किया डेडलाइन

शाहपुर मुख्य पार्षद अयोग्यता मामले में कोर्ट ने तय किया डेडलाइन

Judgment in Shahpur Chief Councilor: यह मामला मुख्य पार्षद जुगनू देवी, जो वार्ड संख्या 9, शाहपुर, जिला भोजपुर की निवासी हैं, द्वारा उच्च न्यायालय में दायर किया गया था।

  • हाईलाइट: Judgment in Shahpur Chief Councilor
  • दायर याचिका संख्या 10276/2026 की सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

आरा: भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद जुगनू देवी से संबंधित मामले में पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। सिविल रिट अधिकार क्षेत्र के तहत दायर याचिका संख्या 10276/2026 की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को एक निश्चित समय सीमा के भीतर लंबित अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया है।

यह मामला मुख्य पार्षद जुगनू देवी, जो वार्ड संख्या 9, शाहपुर, जिला भोजपुर की निवासी हैं, द्वारा दायर किया गया था। इस रिट याचिका में बिहार राज्य, शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, राज्य चुनाव आयोग के सचिव, जिलाधिकारी भोजपुर, अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर, शाहपुर नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी सहित कृष्ण कुमार और रमेश कुमार राम को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था।

Judgment in Shahpur Chief Councilor : चार महीने की समय सीमा निर्धारित

न्यायालय ने 17 जुलाई 2026 को पारित अपने मौखिक आदेश में स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। सुनवाई के शुरुआती चरण में ही दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति से न्यायालय ने इस याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि राज्य चुनाव आयोग के समक्ष संबंधित अपील पिछले दो वर्षों से लंबित है।

न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को यह निर्देशित किया है कि वह उक्त अपील का निपटारा कानून के अनुसार पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ करे। इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार महीने की समय सीमा निर्धारित की है।

यह निर्णय शाहपुर नगर पंचायत में लंबे समय से चल रहे अनिश्चितता के दौर को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। न्यायालय के इस निर्देश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग पर समयबद्ध तरीके से मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी होगी, जिससे स्थानीय निकाय के कामकाज में पारदर्शिता और स्पष्टता आ सकेगी।

RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
बिहार के भोजपुर जिला निवासी रवि कुमार एक भारतीय पत्रकार है एवं न्यूज पोर्टल खबरे आपकी के प्रमुख लोगों में से एक है।

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