अधिवक्ता हत्याकांड में दो आरोपितो को सश्रम आजीवन कारावास
न्यायालय ने दोनों आरोपी दो पर 25-25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया
पीड़िता को दी जाएगी अर्थदण्ड की राशि
आरा। आरा के अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार को गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे -13 संदीप कुमार मिश्रा ने बुधवार को दो आरोपितो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनो पर अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस एवं संचालन अपर लोक अभियोजक विनीता कुमारी ने किया था। सूचक के अधिवक्ता तत्कालीन संघ के सचिव विद्यानिवास सिंह उर्फ दीपक ने बताया कि 22 फरवरी 2020 को नगर थाना अंतर्गत शिवगंज मुहल्ला निवासी अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार उर्फ तिवारी को रात्रि 9 बजे शिव मंदिर के समीप गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। घटना को लेकर मृतक की पत्नी आशा कुमारी सिंह ने उक्त दो आरोपियों के खिलाफ थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि घटना के पूर्व आरोपी ने एक विवाद के दौरान उसके पति को जान से मारने की धमकी दिया था। इस घटना को लेकर थाना में रिपोर्ट करा कर घर लौट रहे थे। तभी शिवगंज के शिव मंदिर के समीप राजेश कुमार एवं गुड्डू कुमार ने फिर धमकी देते हुए कहा कि थाना में रिपोर्ट लिखवाता है और दोनों ने अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। अभियोजन की ओर से 7 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। जबकि बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाहों की गवाही दर्ज हुई थी। अधिवक्ताओं से भरे कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा ने दोषी पाते हुए आरोपी राजेश कुमार एवं गुड्डू कुमार को भदवि की धारा 302/34 के तहत सश्रम उम्रकैद एवं एक-एक लाख रुपया अर्थदण्ड तथा 27 आर्म्स के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कैद एवं 25-25 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को मिलेगी।