Friday, December 8, 2023
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समता पार्टी जुलूस फायरिंग केस: जदयू एमएलसी पर नये सिरे से होगी सुनवाई

Arrah Court – RadhaCharan Sah: मामला 1997 में आरा शहर की बड़ी मठिया के पास समता पार्टी के जुलूस पर फायरिंग से जुड़ा है। पीड़ित पक्ष के आवेदन पर जिला और सत्र न्यायाधीश की ओर से उस केस में दुबारा सुनवाई करने का आदेश दिया गया है

  • हाइलाइट :-
    • आरा शहर में समता पार्टी के जुलूस पर फायरिंग से जुड़ा है मामला
    • शहर के बड़ी मठिया के पास जुलूस पर हमला और फायरिंग की गयी थी
    • विधान पार्षद राधाचरण साह सहित अन्य के खिलाफ नये सिरे से होगी सुनवाई

Arrah Court – RadhaCharan Sah आरा: भोजपुर/बक्सर के जदयू एमएलसी राधाचरण साह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फेर में फंसे विधान पार्षद अब जुलूस पर फायरिंग के 26 साल पुराने एक मामले में भी फंसते नजर आ रहे हैं। मामला 1997 में आरा शहर की बड़ी मठिया के पास समता पार्टी के जुलूस पर फायरिंग से जुड़ा है।

shahpur ranglal
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उस मामले में विधान पार्षद राधाचरण साह, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद और भाई शत्रुघ्न प्रसाद सहित अन्य के खिलाफ नये सिरे से सुनवाई होगी। हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस चार्ज करने के लिए सीजेएम कोर्ट में सुनवाई की जायेगी। पीड़ित पक्ष के आवेदन पर जिला और सत्र न्यायाधीश की ओर से उस केस में दुबारा सुनवाई करने का आदेश दिया गया है।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह के अनुसार 1997 में शहर में तत्कालीन समता पार्टी की ओर से जुलूस निकाला गया था। तब बड़ी मठिया के पास जुलूस पर हमला और फायरिंग की गयी थी। इसे लेकर समता पार्टी के तत्कालीन नेता सुरेन्द्र सिंह की ओर से हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया था। उसमें राधाचरण साह, उनके भाई शत्रुघ्न प्रसाद और बेटे कन्हैया प्रसाद सहित अन्य लोगों को आरोपित किया गया था।

@khabreapki
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कोर्ट की ओर से संज्ञान लिये जाने के बाद हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट छोड़कर जमानतीय धारा में केस चार्ज किया गया था। इसकी जानकारी मिलने पर उनकी ओर से जिला और सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस चार्ज करने के लिए याचिका दायर की गयी थी। उस पर जिला और सत्र न्यायाधीश की ओर से सीजेएम कोर्ट को उस मामले में नये सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया गया है।

जदयू एमएलसी राधाचरण साह और उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेऊर जेल में बंद हैं। एमएलसी को 13 सितंबर को ईडी की ओर से पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके कुछ दिनों के बाद उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।

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