Wednesday, October 23, 2024
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अयोग्यता का मामला: मुख्य पार्षद को नोटिस जारी होते ही मची सियासी हलचल

शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद जुगनू देवी को राज्य निर्वाचन आयोग,पटना" द्वारा एक गंभीर नोटिस जारी किया गया है, जो उनकी सदस्यता रद्द करने से संबंधित है।

Shahpur chairman Jugnu Devi: शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद जुगनू देवी को राज्य निर्वाचन आयोग,पटना” द्वारा एक गंभीर नोटिस जारी किया गया है, जो उनकी सदस्यता रद्द करने से संबंधित है।

  • हाइलाइट : Shahpur chairman Jugnu Devi
    • शाहपुर नपं कार्यालय द्वारा इस केस के वादी व प्रतिवादी को राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिस का तामिला कराया गया

आरा/शाहपुर: भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद जुगनू देवी के खिलाफ आयोग्ता को लेकर SEC-Bihar Court में वाद संख्या-50/2024 दर्ज किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस मामले में सुनवाई की तिथि 19/11/2024 सूचीबद्ध होते ही नगर पंचायत में हलचल मचा दी है। इस मामले ने स्थानीय नागरिकों के बीच भी कई अटकलों को लेकर विचार-विमर्श और बहसें तेज हो गई हैं। सभी पक्षों की आंखें अब सुनवाई की तिथि 19 नवंबर 2024 पर टिकी हुई हैं।

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इस प्रकरण ने शाहपुर नगर पंचायत के निवासियों के बीच जिज्ञासा और चिंताओं को जन्म दिया है। लोग जानना चाहते हैं कि यदि मुख्य पार्षद पर लगे आरोपों की सत्यता साबित हुई, तो उसका क्या परिणाम होगा और इसके पीछे की राजनीतिक रणनीतियाँ क्या हैं। यह मामला न केवल जुगनू देवी के राजनीतिक करियर पर प्रभाव डालेगा, बल्कि यह अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करेगा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यता कितनी महत्वपूर्ण है।

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इधर, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिस, और इस केस वादी से मिली जानकारी के अनुसार गलत तथ्य व शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने को लेकर वादी कृष्ण कुमार और पूर्व उपमुख्य पार्षद रमेश राम के द्वारा शाहपुर नपं की मुख्य पार्षद जुगनू देवी पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (I) (k) एवं धारा 18 (I) (L) उल्लघन के संबंध में केस फाइल किया गया है।

वही इस संबंध में नगर पंचायत कार्यालय में उपस्थित पदाधिकारी से नगरपालिका की बैठक एवं विकास कार्यों के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया की राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त द्वारा जब तक कोई आदेश पारित नहीं कर दिया जाता तबतक मुख्य पार्षद जुगनू देवी की अध्यक्षता में नगरपालिका की सभी बैठक और विकास कार्य होते रहेंगे।

विदित रहें की इससे पहले भी शाहपुर नगर पंचायत के दो पार्षदों की सदस्यता गलत चुनावी हलफ़नामा के आरोप सिद्ध होते ही उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है। शाहपुर की मुख्य पार्षद जुगनू देवी के पद की वैधता को चुनौती देने वाले इस मामले ने नगर पंचायत के राजनीतिक वातावरण में काफी उथल-पुथल मचा दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस ने सभी को सचेत कर दिया है कि इस मामले की गंभीरता को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। जुगनू देवी, जो कि शाहपुर नगर पंचायत की चेयरमैन हैं, पर दर्ज शिकायतें नगर पंचायत के कार्यों और उनकी पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। ऐसे मामलों से आमतौर पर पता चलता है कि क्या elected representatives अपने दायित्वों का सही निर्वहन कर रहे हैं या नहीं।

RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
बिहार के भोजपुर जिला निवासी रवि कुमार एक भारतीय पत्रकार है एवं न्यूज पोर्टल खबरे आपकी के प्रमुख लोगों में से एक है।
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