State Election Commission: शाहपुर नपं के ईओ, टैक्स संग्राहक/दारोगा को राज्य निर्वाचन आयोग में सभी मूल अभिलेखों, जैसे होल्डिंग पंजी, सर्वे पंजी, मांग पंजी, होल्डिंग अदायगी पंजी और सभी रसीदों की कार्यालय प्रति आदि के साथ उपस्थित होने का निर्देश।
- हाइलाइट: State Election Commission
- नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सहित पाँच जनप्रतिनिधियों की आयोग्यता से संबंधित विवाद
- इन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई पर टिकी हुई हैं शाहपुर नगर पंचायत जनता की निगाहें
पटना। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) में आगामी 11 दिसंबर को भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत से संबंधित जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता प्रकरणों पर सुनवाई निर्धारित है। यह कार्यवाही बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद जुगनू देवी के विरुद्ध कृष्ण कुमार एवं पूर्व उपचेयरमैन रमेश कुमार राम द्वारा अनुच्छेदगत प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वाद संख्या-50/2024 SEC-Bihar में एक मामला दायर किया गया है।
इसी क्रम में, चार अन्य वार्ड पार्षदों पर भी पृथक-पृथक मामले दर्ज किए गए हैं: वार्ड संख्या 2 के पार्षद सगीर अहमद पर संजय कुमार पांडेय ने, वार्ड संख्या 4 के पार्षद कामेश्वर कुमार राज पर हरिहरनाथ ने, वार्ड संख्या 7 की पार्षद मधुमाला देवी पर श्रीमन पांडेय ने, तथा वार्ड संख्या 11 की पार्षद आरती देवी पर निशांत कुमार ने वाद प्रस्तुत किया है। इन पार्षदों पर शपथ पत्रों में तथ्यों के छिपाव का आरोप है।
State Election Commission : शाहपुर नपं के ईओ, टैक्स संग्राहक/दारोगा को राज्य निर्वाचन आयोग में उपस्थित होने का निर्देश
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह भोजपुर डीएम द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत शाहपुर, तथा संबंधित होल्डिंग टैक्स संग्राहक/दारोगा को दिनांक 11 दिसंबर 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग में सभी मूल अभिलेखों—यथा होल्डिंग पंजी, सर्वे पंजी, मांग पंजी, होल्डिंग अदायगी पंजी एवं समस्त रसीदों की कार्यालय प्रति—के साथ उपस्थित होने का निदेश जारी किया गया है। यह निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में पारित आदेशानुसार है।











