Friday, May 3, 2024
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शिवानंद तिवारी को एक वर्ष की सजा, मानहानि मामले में दोषी

Shivanand Tiwari guilty:सजा के फैसले को सेशन कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती देने के लिए पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी को औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया गया

  • हाइलाइट :
    • मानहानि के मामले एक वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा
    • मंत्री संजय कुमार झा द्वारा वर्ष 2018 में एक परिवाद मुकदमा दायर किया था

Shivanand Tiwari guilty: राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी को मानहानि के मामले में एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी सारिका वहालिया ने एक वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। इससे पहले विशेष कोर्ट ने परिवाद मुकदमा के गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मानहानि मामले में दोषी पाया।

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वही सजा के फैसले को सेशन कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती देने के लिए पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी को औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया गया।

जदयू के वरिष्ठ नेता व जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के खिलाफ वर्ष 2018 में एक परिवाद मुकदमा दायर किया था। इसमें शिवानंद तिवारी पर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और परिवादी मंत्री संजय कुमार झा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया था। उनका कहना था कि इस टिप्पणी की वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इसके चलते मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा।

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Vikas singh
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