Saturday, February 22, 2025
No menu items!
Homeहिंदुस्तानअब 17 मई तक न्यायिक कार्य से अलग रहेगें अधिवक्ता

अब 17 मई तक न्यायिक कार्य से अलग रहेगें अधिवक्ता

Advocates-to-stay-away-from-judicial-work.jpg

जिला बार एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय

सचिव विद्यानिवास सिंह उर्फ दीपक सिंह ने दी जानकारी

आरा। जिला बार एसोसिएशन के सचिव विद्यानिवास सिंह उर्फ दीपक सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सदस्यों से वाटस् एप, मोबाईल एवं फोन पर बात हुई। कोरोना को आपदा घोषित कर भारत सरकार ने लॉकडाउन को दो सप्ताह बढाकर 17 मई 2020 तक कर दिया है। इसलिए अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय की 4 से 17 मई 2020 तक आरा सिविल कोर्ट सहित सभी जिले के न्यायालयों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य करने के लिए उपस्थित नही रहेगें।

आरा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 18, एक हुआ ठीक

अर्थात न्यायालय परिसर में न्यायिक कार्य करने से पुर्णतः अलग रहेगे। इस दौरान वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से सुनवाई कर सकते है। सिविल कोर्ट आरा ने एक ऐप जारी किया है। जो ईमेल आईडी ऑन वीडियो ऐप के नाम से है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपात व बेहद जरूरी मामलों के सुनवाई कर सकते है। संघ 18 मई 2020 को समीक्षा कर सूचित करेगा।

Pintu bhaiya
Pintu bhaiya

कारनामेपुर बाजार के आसपास के क्षेत्र को कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया गया, पूरा इलाका सील

- Advertisment -
Khabre Apki - YouTube -
Khabre Apki - YouTube

Most Popular