Sunday, December 22, 2024
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कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जाएगी

रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी अगले आदेश तक रहेगी जारी

सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से इकट्ठा होने वाले जनसमूह/ धार्मिक संस्थान/सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने पर अगले आदेश तक रोक

कंटेनमेंट जोन के बाहर खोला जा सकता है दवा, किराना, बिजली के पंखे की दुकान, स्टेशनरी दुकान, सुधा मिल्क पार्लर

कंटेनमेंट जोन के बाहर चालू की जा सकती है कुरियर सेवा एवं डाक सेवा

भोजपुर जिलान्तर्गत शहरी क्षेत्रों के संबंध में लिये गये निम्नांकित निर्णय

आरा। भोजपुर जिला में कोविड-19 से संक्रमित कुल 18 मामले हैं, जिसमें से 17 मामले Active हैं। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निरंतर सार्थक कदम उठाये जा रहे हैं, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही से कोविड-19 के संक्रमण फैलने की संभावना बन सकती है। इस संक्रमण की रोकथाम के लिए भोजपुर जिलान्तर्गत शहरी क्षेत्रों के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं।

  1. ?सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय/अंतर जिला परिचालन बंद रहेगा।
  2. ?विद्यालय/कॉलेज/कोचिंग /अन्य शिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेगे।
  3. ?होटल/रेस्टोरेंट/सिनेमा हॉल/मॉल/जिम/सैलून/स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे ।
  4. ?मिठाई दुकान/नाश्ता/चाय आदि की दुकान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
  5. ?Containment zone के बाहर रेस्टोरेंट के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा सकेगी, परन्तु रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी।
  6. ?सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से इकट्ठा होने वाले जनसमूह/ धार्मिक संस्थान/सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।
  7. ?ऑटो/रिक्शा/टैक्सी/बस आदि के परिचालन अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
  8. ? पान/गुटखा/तम्बाकु का सेवन वर्जित रहेगा।
  9. ?सार्वजनिक स्थानों पर थूकना वर्जित रहेगा। पकड़े जाने पर आर्थिक दंड/कारावास हो सकता है।
  10. ? कंटेनमेंट zone के बाहर सभी स्वास्थ्य संस्थान/प्राइवेट अस्पताल एवं क्लिनिक/पैथोलॉजी
  11. ?लैब एवं एक्स-रे Social distancing का पालन करेंगे एवं अन्य सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते
    हुए संस्थान को चालू करेंगे।
  12. ?Containment zone के बाहर कुरियर सेवा एवं डाक सेवा की सर्विस चालू की जा सकती है।
  13. ?Containment zone के बाहर दवाई/किराना/बिजली के पंखे की दुकान/स्टेशनरी की दुकान/सुधा मिल्क पार्लर खोला जा सकता है। सभी संबंधित Social distancing का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
  14. ? कंटेनमेंट जोन के बाहर सब्जी/फल की दुकान खुली रहेगी। परन्तु गोला सब्जी मंडी/पकड़ी सब्जी बाजार एवं स्टेशन के पास सब्जी एवं फल की बिक्री पर रोक जारी रहेगी।
  15. ?ग्रामीण क्षेत्रों में Social distancing का पालन करते हुए भवन निर्माण से संबंधित सामाग्री की
    दुकान / हार्डवेयर की दुकान खुली रहेगी।
  16. ?सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क/गमछा से मुंह को ढकना अनिवार्य होगा।
  17. ?श्राद्धकर्म/अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
  18. ?जिन संस्थानों /कार्यालयों को खोलने की छूट दी गयी है वे सभी संस्थान/कार्यालय में Social
    distancing का पालन करायेंगे । किसी स्थान पर 5 या अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो, इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी।
  19. ?कार्यालयों एवं दुकानों पर व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले वस्तुएं जैसे दरवाजा/हैण्डल आदि को समय-समय पर सैनेटाईज कराते रहेंगे।
  20. ?Containment zone में किसी भी प्रकार का Movement/Activity निषिद्ध रहेगा।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा Containment Zone से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से Containment Zone के अंतर्गत प्रवेश किया जाता है। तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 269 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आइल हितई में उ दु चार दिन खाती बाकी हलफा मचा के गइल- 

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