Wednesday, May 1, 2024
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अनलाॅक-2 के सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश

एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में धावा दल का हुआ गठन

भोजपुर-शापिंग माॅल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों में ग्राहकों के द्वारा मास्क का प्रयोग हुआ अनिवार्य

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सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/ऑटो) में परिचालन हेतु चालकों/सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग करना होगा अनिवार्य

आरा। भोजपुर जिले में कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर अगामी 31 जुलाई 2020 तक लागू लाॅकडाउन/अनलाॅक- 2 के सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर डीएम रोशन कुशवाहा ने आदेश जारी किए गये हैं।

1.सभी शापिंग माल/व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों में ग्राहकों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। इसके अनुपालन के लिए सभी एसडीओ और एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्र में जांच हेतु धावा दल का गठन कर जांच करायेंगे एवं दैनिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही यदि जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाय तो संबंधित शापिंग माल/दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद करने हेतु स्पष्ट प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

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2. इसी प्रकार उक्त के अनुपालन हेतु नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा एवं नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत अपने स्तर से धावा दल का गठन कर जांच करायेंगे एवं उसका दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही यदि जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाए तो संबंधित शापिंग माल/दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद करने हेतु स्पष्ट प्रस्ताव डीएम को उपलब्ध करायेंगे।

3.सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/आॅटो) में परिचालन हेतु चालकों/सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसके अनुपालन हेतु मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर जांच करायेंगे एवं स्वयं भी जांच करेंगे। यदि जांच के क्रम में उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित वाहन (बस /टैक्सी/आॅटो) का परिचालन प्रतिबंधित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।

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4. सभी शापिंग माॅल/दुकानों/सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/आॅटो) में परिचालन कर्मियों/चालकों और ग्राहकों/सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा तथा संबंधित प्रतिष्ठान/वाहन के मालिकों एवं कर्मियों/चालकों के लिए आवश्यक होगा, कि वे बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित रखें। इसके अनुपालन हेतु सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा को निर्देश दिया जाता है कि वे माइकिंग के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलायेगें।

5.विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, भोजपुर को निर्देश दिया जाता है कि उक्त निर्देश के आलोक में.प्रतिदिन जिले में किये गये जांच के संबंध में संबंधित से समन्वय स्थापित कर प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे एवं संकलित प्रतिवेदन डीएम के समक्ष उपलब्ध करायेंगे।

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