Covid-19-2021 हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने का निर्देश
जनता दरबार का कार्यक्रम भी रहेगा स्थगित
पाॅलिथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों की होगी जांच
खबरे आपकी बिहार/आरा: Covid-19-2021 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए रविवार को जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिसमें कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
हरहाल में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने का निर्देश
बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत शापिंग कम्प्लेक्स के मालिकों के साथ बैठक करते हुए शापिंग कम्प्लेक्स का संचालन सरकार के स्तर से निर्गत Covid-19-2021 गाईडलाइन के आलोक में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क का उपयोग आदि शर्तों के अनुरूप करेंगे। सब्जी गोला बाजार, स्टेशन के पास सब्जी बाजार, पकड़ी चैक, बाजार समिति, नवादा चैक, शिवगंज आदि जगहों पर सब्जी दुकानों के पास काफी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, आरा, सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आरा, सदर को निर्देश दिया गया कि इन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं माॅस्क का उपयोग कराना सुनिश्चित करायेंगे।
पाॅलिथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों की होगी जांच
नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों का निर्देश दिया गया कि पालिथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों का जांच करते हुए उनसे जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
50 प्रतिशत से अधिक क्षमता होने पर जब्त होगें वाहन
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जायेगा। इस संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटर यान निरीक्षक, आरा को निर्देश दिया गया कि बस स्टैण्ड, टैम्पु स्टैण्ड आदि जगहों पर छापेमारी करते हुए वैसे वाहन जो 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता के साथ चल रहे हैं, उन वाहनों को जप्त करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लगातार होगी गश्ती
सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भीड़ भाड़ वाले स्थलों जैसे फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों को चिन्ह्ति करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लगातार गश्ती कराना सुनिष्चित करेंगे।
सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रहेगी रोक
सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसलिए लोक शिकायत से संबंधित मामले, न्यायालय में संचालित वादों एवं भूमि विवाद से संबंधित शनिवारीय बैठक सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग के साथ करेंगे। जनता दरबार का कार्यक्रम स्थगित रहेगा।
चैत नवरात्र, रामनवमी एवं अन्य पर्व पर पूजा पंडालों के निर्माण, जुलूस एवं शोभा यात्रा पर रहेगी रोक
Covid-19 -2021 के बढ़ते संक्रमण के कारण सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी एवं निजी पर माह अप्रैल के अंत तक रोक रहेगी। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। अतएव सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि चैत नवरात्र, रामनवमी एवं अन्य पर्व के अवसर पर पूजा पंडालों का निर्माण, जुलूस/शोभा यात्रा पर रोक रहेगी। साथ ही अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूर्णतः रोक रहेगी।
स्कूल, कालेज एवं कोचिंग क्लासेज 11 अप्रैल तक रहेगें बंद
बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को मास्क का उपयोग करने हेतु जागरूक करेंगे एवं मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेंगे। अवगत कराया गया कि सभी प्रकार के स्कूल, कालेज एवं कोचिंग क्लासेज 11 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। इसलिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत सभी शिक्षण संस्थानों को 11 अप्रैल 2021 तक बंद कराना सुनिश्चित करेंगे।
एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने हेतु लोगों को करेगें जागरूक
नगर आयुक्त, आरा नगर निगम को निर्देश दिया गया कि Covid-19-2021 के संक्रमण के मद्देनजर सदर अस्पताल, सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाईजेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक के क्रम में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि बैंकों में काफी संख्या में भीड़ जमा होती है । इस संबंध में एलडीएम, आरा को निर्देश दिया गया कि बैंकों में Covid-19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव हेतु जमा एवं निकासी का कार्य करायेंगे, साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने हेतु लोगों को जागरूक करेंगे।
श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम 50 एवं 250 व्यक्तियों की रहेगी सीमा
Covid-19-2021 के बढ़ते संक्रमण के कारण सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर (सरकारी एवं निजी) अगले आदेश तक रोक रहेगी। अतएव सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को जिलाधिकारी भोजपुर द्वारा निर्देश दिया गया कि चैत नवरात्र, रामनवमी एवं आगामी अन्य पर्व के अवसरों पर पूजा पंडालों का निर्माण, जुलूस/शोभा यात्रा एवं किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। लेकिन श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की सीमा रहेगी।
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