Sunday, April 28, 2024
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पंजीयन नहीं कराने वाले विद्यालय संचालक पर प्राथमिकी दर्ज कर लगाया जा सकता है जुर्माना

Registration of private schools: पंजीयन नहीं कराने वाले विद्यालयों की मान्यता होंगी रद्द

  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालय खोलने के लिए मानकों को पूरा करना जरूरी
  • पंजीयन अवश्य करा लें,पंजीयन नहीं कराने वाले विद्यालय भोजपुर जिले में नहीं होंगे संचालित

Bihar/Ara: भोजपुर जिले में ई-संबंधन के पोर्टल पर जिन निजी विद्यालयों ने पंजीयन नहीं कराया है वह मार्च माह के अंत तक विद्यालय का पंजीयन अवश्य करा लें। पंजीयन नहीं कराने वाले विद्यालय भोजपुर जिले में संचालित नहीं होंगे। विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

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विद्यालय संचालक पर प्राथमिकी दर्ज कर एक लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ई-संबंधन के पोर्टल पर पंजीयन कराने के बाद ही निजी विद्यालयों को राज्य सरकार से एनओसी मिलता है।

Registration of private schools ई-संबंधन के पोर्टल पर जिन निजी विद्यालयों ने पंजीयन नहीं कराया है। वह निर्धारित समय के भीतर पंजीयन करा लें। इसे अमल में लाने के लिए सरकार अब गंभीर हो गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम ( राइट टू एजुकेशन एक्ट) के तहत निजी विद्यालय खोलने के लिए मानकों को पूरा करना और शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति होना जरूरी है। अन्यथा निजी विद्यालयों की परेशानी बढ़ जाएगी। विद्यालयों पर प्राथमिकी दर्ज कर जुर्माना भी वसूला जा सकता है।

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Vikas singh
Vikas singh
sambhavna
aman singh

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