Harmendra Singh of Bhelai: सात वर्ष की सश्रम कैद व कुल एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा
- मद्य निषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) तथा 37 के तहत दोषी
- पुलिस ने 25 लीटर महुआ शराब के साथ हरमेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया था
Bihar/Ara: भोजपुर जिले में पच्चीस लीटर देसी शराब बरामदगी एवं शराब पीने के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मंगलवार को आरोपित भेलाई गांव निवासी हरमेन्द्र सिंह को सात वर्ष की सश्रम कैद व कुल एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस की थी।
उत्पाद अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 25 नवंबर, 2022 को उदवंतनगर थानाध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद ने गुप्त सूचना पर भेलाई गांव निवासी हरमेन्द्र सिंह (Harmendra Singh of Bhelai) के घर छापेमारी की थी। पुलिस ने 25 लीटर महुआ शराब के साथ हरमेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया था। उसने शराब पी हुई थी। इस कांड को लेकर पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। आरोपित का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्य निषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) तथा 37 के तहत दोषी पाते हुए आरोपित हरमेंद्र सिंह को सात वर्ष की सश्रम कैद व कुल एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।