Monday, November 18, 2024
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मुख्य पार्षद की कुर्सी पर बढ़ा खतरा, 19 नवंबर को होगी सुनवाई

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007- अयोग्यता की धारा 18 (I) (k) एवं धारा 18 (I) (L) के तहत यह केस फाइल किया गया है।

Shahpur Chairman disqualification: बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007- अयोग्यता की धारा 18 (I) (k) एवं धारा 18 (I) (L) के तहत यह केस फाइल किया गया है।

  • हाइलाइट : Shahpur Chairman disqualification
  • क्या बचेगी कुसी ? राज्य निर्वाचन आयोग में सुनवाई कल

आरा/शाहपुर: हाल के दिनों में शाहपुर नगर पंचायत में अयोग्य पार्षदों को हटाने की चर्चा अत्यधिक गर्मा गई है। राज्य निर्वाचन आयोग,पटना द्वारा भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर नपं के दो पार्षदों की सदस्यता रद्ध किए जाने के बाद, अब शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और एक अन्य पार्षद की नामांकन पत्र के शपथ पत्र में दिए गए तथ्यों के अनुसार सत्यता की जांच की जा रही है।

विदित रहे की शाहपुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद जुगनू देवी के खिलाफ आयोग्ता को लेकर कृष्ण कुमार और नगर के पूर्व उपमुख्य पार्षद रमेश कुमार राम के द्वारा SEC-Bihar Court में वाद संख्या-50/2024 दर्ज किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस मामले में सुनवाई की तिथि 19/11/2024 सूचीबद्ध की गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के खिलाफ लगे आरोपों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। कल यानि 19 नवंबर 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग, पटना में इसकी सुनवाई होनी है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007- अयोग्यता की धारा 18 (I) (k) एवं धारा 18 (I) (L) के तहत यह केस फाइल किया गया है।

इधर, इस संदर्भ में, शाहपुर नगर पंचायत के स्थानीय निवासियों के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा का माहौल है। अयोग्य पार्षदों को हटाने की चर्चा ने पूरे नगर में एक नई बहस को जन्म दिया है। कई लोगों का मानना है की यदि किसी पार्षद ने अयोग्य तथ्यों के आधार पर चुनाव लड़ा है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। अब सबकी निगाहें 19 नवंबर कल मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है।

RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
बिहार के भोजपुर जिला निवासी रवि कुमार एक भारतीय पत्रकार है एवं न्यूज पोर्टल खबरे आपकी के प्रमुख लोगों में से एक है।
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