Homeबिहारआराबड़े प्रतिष्ठानों के लिए भोजपुर पुलिस ने जारी किया दिशा-निर्देश

बड़े प्रतिष्ठानों के लिए भोजपुर पुलिस ने जारी किया दिशा-निर्देश

Bhojpur Police - Essential Guidelines: भोजपुर पुलिस द्वारा होटल, सराय, लाउंज, अतिथिगृह एवं विवाह स्थलों के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

Bhojpur Police – Essential Guidelines: भोजपुर पुलिस द्वारा होटल, सराय, लाउंज, अतिथिगृह एवं विवाह स्थलों के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

  • हाइलाइट्स: Bhojpur Police – Essential Guidelines
    • होटल में ठहरने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर सहित विस्तृत विवरण दर्ज करना होगा
    • सभी CCTV 24 घंटे क्रियाशील रहें तथा न्यूनतम 30 दिनों की DVR स्टोरेज क्षमता हो

Bhojpur Police – Essential Guidelines आरा: जिला अंतर्गत होटल, सराय, लाउंज, अतिथिगृह एवं विवाह स्थलों के संचालन के संदर्भ में सुरक्षा को लेकर भोजपुर पुलिस द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है ।

सभी प्रमुख गमनागमन क्षेत्रों, जैसे प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, सभी अतिरिक्त निकास द्वार, कॉरिडोर, पार्किंग स्थल आदि में CCTV का अधिष्ठापन अनिवार्य होगा। होटल संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी CCTV 24 घंटे क्रियाशील रहें तथा न्यूनतम 30 दिनों की DVR स्टोरेज क्षमता हो।

होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड एवं स्थायी पते का प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति संधारित करना अनिवार्य होगा। एंट्री रजिस्टर में प्रत्येक ठहरने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर सहित विस्तृत विवरण दर्ज करना भी आवश्यक होगा।

किसी विदेशी नागरिक के ठहराव की स्थिति में 24 घंटे के भीतर FORM-C को Bureau of Immigration (BOI) की ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा करना तथा स्थानीय थाने को लिखित या दूरभाष के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य होगा। इस नियम की अवमानना करने पर होटल मालिक के विरुद्ध विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई का प्रावधान होगा।

रात्रि 10:00 बजे के पश्चात लाउडस्पीकर बजाने की स्थिति में, DJ मालिक के साथ-साथ होटल संचालक पर भी विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल एवं विवाह स्थल को बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के सभी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

प्रतिष्ठान परिसर में कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से किसी भी प्रकार के लाइसेंसी या अवैध (गैर-लाइसेंसी) हथियार लेकर नहीं घूमेगा। ऐसी सूचना मिलने पर होटल संचालक के विरुद्ध विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

होटल, सराय, लाउंज, अतिथिगृह अथवा विवाह स्थलों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर, होटल मालिक, प्रबंधक एवं अन्य होटल कर्मी पूर्णतः जवाबदेह माने जाएंगे। विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ होटल के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी।

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