Bank-wise review: डीएम के निर्देशानुसार आरा समाहरणालय सभागार में बैंकवार समीक्षा की गई, जिसमें बैंकों को निर्देश दिया गया कि 31 मार्च तक शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करें।
- हाइलाइट्स:Bank-wise review
- ऋण वापसी नहीं करनेवाले लाभुकों के विरुद्ध बैंकों द्वारा PDR एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई
आरा: भोजपुर जिलाधिकारी तनय सुलतानिया के निर्देशानुसार, विशेष कार्य पदाधिकारी सह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को आरा समाहरणालय सभागार में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंकवार समीक्षा की गई, जिसमें बैंकों को निर्देश दिया गया कि 31 मार्च तक शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करें।
शिविर में उपस्थित लाभुकों के बीच PMEGP योजना के तहत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक द्वारा कुल 04 लाभुकों को 36.18 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। वहीं, PMFME योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा कुल 13 लाभुकों को 85.72 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया।
इस अवसर पर वरीय उप समाहर्त्ता (स्थापना) ने बताया कि जिन लाभुकों द्वारा ऋण की वापसी नहीं की जा रही है, उनके विरुद्ध बैंकों द्वारा PDR एक्ट के तहत वाद दायर कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्त्ता (स्थापना), भोजपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, डीपीएम जीविका, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, सभी बैंक के पदाधिकारी/जिला समन्वयक, जिला संसाधन सेवी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।