Sunita Gupta Dumraon: याचिकाकर्ता श्रीमती आशा देवी ने श्रीमती सुनीता गुप्ता के खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(k) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
- हाइलाइट्स:Sunita Gupta Dumraon
- निर्वाचन वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष का बकाया होल्डिंग टैक्स अदा नहीं
पटना,बिहार: राज्य निर्वाचन आयोग,पटना ने एक महत्वपूर्ण फैसले में डुमरांव नगर परिषद की मुख्य पार्षद श्रीमती सुनीता गुप्ता को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह निर्णय होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) का बकाया जमा नहीं करने के कारण लिया गया है। मई 2023 को हुए चुनाव में डुमरांव नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद से सुनीता गुप्ता विजयी हुई थीं। सुनीता गुप्ता को कुल 11676 वोट मिले थे, और 5351 मतों से जीती थीं। वहीं प्रतिद्वंदी आशा देवी को कुल 6325 वोट मिले थे।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता श्रीमती आशा देवी ने श्रीमती सुनीता गुप्ता के खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(k) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि श्रीमती गुप्ता ने निर्वाचन वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष का बकाया होल्डिंग टैक्स अदा नहीं किया था, जो कि नगरपालिका चुनाव लड़ने की एक अनिवार्य शर्त है।
कानूनी प्रक्रिया और फैसला:
इस मामले की सुनवाई राज्य निर्वाचन आयोग, पटना के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता आशा देवी का पक्ष उनके वकील श्री रंजीत चौबे ने रखा, जबकि बचाव पक्ष में श्रीमती सुनीता गुप्ता की ओर से वकील श्री अवनीश कुमार और श्री एस.बी.के. मंगलम पेश हुए। बक्सर के जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल दंडाधिकारी, डुमरांव, श्री राकेश कुमार और जिला पंचायत राज पदाधिकारी, श्री विद्यानाथ पासवान ने संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किए।
सुनवाई और रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद, आयोग ने पाया कि श्रीमती सुनीता गुप्ता वास्तव में बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(k) के तहत निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करती थीं। परिणामस्वरूप, आयोग ने अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें मुख्य पार्षद के पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और पद से मुक्त कर दिया।
आगे क्या होगा?
इस आदेश के साथ ही, डुमरांव नगर परिषद के मुख्य पार्षद का पद रिक्त हो गया है। अब नियमानुसार इस रिक्त पद के लिए नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।