Thursday, June 26, 2025
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Ara News – राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की बैठक

मतदाता सूची को लेकर राज्य में 25 जून से 27 जुलाई 2025 तक विशेष गहन पुनरीक्षण

Electoral list Revision: विशेष गहन पुनरीक्षण व मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक।

  • हाइलाइट: Electoral list Revision
    • मतदाता सूची को लेकर राज्य में 25 जून से 27 जुलाई 2025 तक विशेष गहन पुनरीक्षण

आरा,बिहार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एवं मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी श्री तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक समाहरणालय सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 25 जून से 27 जुलाई 2025 तक विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कराने का निर्देश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य त्रुटिरहित, पारदर्शी और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें सभी पात्र नागरिकों का नाम सम्मिलित हो और अपात्र व्यक्ति सूची से बाहर हों।

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बैठक में बताया गया कि यह पुनरीक्षण वर्ष 2003 के बाद पहली बार कराया जा रहा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण, प्रवासन, युवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, मृत्यु की समय पर सूचना न मिलना, तथा अवैध नागरिकों की प्रविष्टि जैसी चुनौतियों के कारण यह विशेष पुनरीक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है।

Electoral list Revision: घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे बीएलओ (BLO)

इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और प्रत्येक मतदाता को प्री-फिल्ड गणना प्रपत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से भी प्रपत्र व दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा दी गई है। जिन मतदाताओं से फॉर्म नहीं प्राप्त होगा, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा।

मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की समय-सीमा 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक केंद्र पर 1200 मतदाताओं की सीमा के अनुरूप पुनर्संरचना की जाएगी। यदि किसी मतदाता या राजनीतिक दल को कोई दावा या आपत्ति हो, तो वह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत ERO के निर्णय के विरुद्ध जिला पदाधिकारी या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपील दायर की जा सकती है।

विशेष रूप से वृद्धजन, दिव्यांग, बीमार और वंचित वर्गों को कोई असुविधा न हो, इसका ध्यान BLO और ERO द्वारा रखा जाएगा। राजनीतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि वे प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करें ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि आम निर्वाचन-2025 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए व्यापक SVEEP कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है।बैठक में उप निर्वाचन, उप विकास आयुक्त सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
बिहार के भोजपुर जिला निवासी रवि कुमार एक भारतीय पत्रकार है एवं न्यूज पोर्टल खबरे आपकी के प्रमुख लोगों में से एक है।
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Bharat Lal
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