VB-G Ramji Act 2025: भोजपुर में ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ पर महत्वपूर्ण चर्चा
- हाइलाइट: VB-G Ramji Act
- यह अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक युगांतकारी पहल है: डीडीसी
आरा। भोजपुर के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्रीमती गुंजन सिंह ने आज ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025’ से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु संसद द्वारा पारित अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों और कार्ययोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
श्रीमती सिंह ने बताया कि यह अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक युगांतकारी पहल है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। इसके तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी अब 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को अधिक दिनों तक सुनिश्चित आजीविका प्राप्त होगी।
उन्होंने अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसमें बेरोजगारी भत्ता का अधिकार, समय पर मजदूरी भुगतान की सुनिश्चितता और मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर प्रतिदिन मुआवजा का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर योजना निर्माण की स्वतंत्रता, तथा ग्राम सभा के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना का निर्माण शामिल है।
योजना के अंतर्गत कार्यों की चार प्रमुख श्रेणियाँ—जल सुरक्षा एवं संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित कार्य—निर्धारित की गई हैं, जो समग्र विकास एवं स्थायी आजीविका का आधार बनेंगी। इसके साथ ही विभागों के एकीकरण, पारदर्शिता, कृषि कार्यों के दौरान 60 दिनों की अवधि में योजना के कार्य स्थगित रखने, तथा प्रशासनिक मद की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान किया गया है।
श्रीमती सिंह ने स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। तथा ‘वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025’ के पूर्ण रूप से लागू होने पर ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ प्राप्त होगा।


