NEET (UG) Re-examination 2026: ब्रीफिंग के दौरान सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय पर अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित होकर वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
- हाइलाइट: NEET (UG) Re-examination 2026
- जिला मुख्यालय स्थित 7 (सात) परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगा नीट (यूजी) का री-एग्जामिनेशन
- नीट (यूजी) री-एग्जामिनेशन-2026 के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार-मुक्त संचालन पुलिस- प्रशासन चौकस
आरा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजितनीट (यूजी) री-एग्जामिनेशन-2026 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार-मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी तनय सुल्तानिया एवं पुलिस अधीक्षक राज द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। उक्त परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी, जो भोजपुर जिला मुख्यालय स्थित 7 (सात) परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी।
ब्रीफिंग के दौरान सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय पर अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित होकर वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों का प्रवेश निर्धारित मानकों के अनुरूप गहन जांच के उपरांत ही कराया जाए।
NEET (UG) Re-examination 2026: प्रतिबंधित सामग्रियों की अनुमति नहीं
परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए यह निर्देश दिया गया कि किसी भी परीक्षार्थी को प्रतिबंधित सामग्री के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रतिबंधित सामग्रियों में पाठ्य सामग्री (मुद्रित अथवा लिखित), कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेज़र, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर आदि शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, टैबलेट, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, वॉलेट, पर्स, रंगीन चश्मा, हैंडबैग, बेल्ट, टोपी, किसी प्रकार की घड़ी (कलाई घड़ी अथवा स्मार्ट वॉच), ब्रेसलेट, कैमरा, आभूषण, धातु निर्मित वस्तुएँ, माइक्रोचिप अथवा अन्य किसी भी प्रकार के संचार उपकरण को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
महिला परीक्षार्थियों की जांच केवल महिला पुलिसकर्मी
महिला परीक्षार्थियों की जांच केवल महिला पुलिसकर्मी, महिला वीक्षक अथवा महिला केंद्राधीक्षक द्वारा ही किए जाने का निर्देश दिया गया। परीक्षा अवधि के दौरान समाहरणालय भवन स्थित जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06182-248702 तथा फैक्स संख्या 06182-233474 है।
विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को आवश्यकता के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुसंगत धाराओं को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही परीक्षा की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध तत्वों, शरारती व्यक्तियों तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की सूची तैयार कर उनकी गतिविधियों की सतत एवं गहन निगरानी करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, आरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आरा-1 को दिया गया।
डीएम और एसपी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा कदाचार अथवा अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर डीडीसी अपर समाहर्ता (राजस्व), अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, आरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

