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पूर्व के मामले में आरा के भूमि सुधार उप समाहर्ता पर कार्रवाई

Arrah DCLR Shweta Mishra: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच के दौरान अन्य शेल्टर होम के पदाधिकारी भी दोषी पाए गए थे। इनमें कैमूर की तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (डीपीओ) श्वेता मिश्रा भी शामिल थीं। वह वर्तमान में आरा में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर तैनात हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। इसमें इनकी दो वेतनवृद्धि रोकी गई और आरोप वर्ष 2015-16 के लिए निन्दन का दंड दिया गया है।

शेल्टर होम मामले की जांच सीबीआई के स्तर पर भी की गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कई पदाधिकारियों को दोषी पाया और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की थी। इस सूची में श्वेता मिश्रा (Arrah DCLR Shweta Mishra) का भी नाम शामिल था। इनके बाद इन पर विभागीय कार्रवाई चलाई गई और उनके स्पष्टीकरण मांगा गया। उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद इनके खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की है।

जांच में यह पाया गया कि उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान कैमूर के अल्पावास गृह की मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण व अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। व्यापक स्तर पर लापरवाही बरती गई थी। सीबीआई ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की थी, लेकिन विभागीय जांच में इस अनुशंसा को विधि के विरुद्ध पाते हुए इसके अनुरूप ही दंड दिया गया है। उनका पदस्थापन काल 9 महीने का ही था। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व आरा सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर श्वेता मिश्रा की पोस्टिंग की गई थी।

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