Wednesday, April 17, 2024
No menu items!
HomeNewsबैग कारोबारी हत्या कांड में कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस दोषी करार

बैग कारोबारी हत्या कांड में कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस दोषी करार

Ara Court : एडीजे नवम के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या सहित अन्य मामलों मे दोषी माना  

खबरे आपकी आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान हत्या में कोर्ट ने कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को Ara Court दोषी पाया है। आरोपितों में एक खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल है। दोषी पाये जाने के बाद Ara Court के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षड़यंत्र आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाया है। एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा यह जानकारी दी गयी। इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा ही अभियोजन की ओर से बहस की गयी थी।

6 दिसंबर 2018 को हुई थी हत्या, 24 मार्च को आरोपितों को कोर्ट सुनायेगी सजा

डॉ. शैलेंद्र कुमार
Holi Anand
Dr. Prabhat Prakash
Vishvaraj Hospital, Arrah
डॉ. शैलेंद्र कुमार
Holi Anand
Dr. Prabhat Prakash
Vishvaraj Hospital, Arrah

पढ़े :- मोबाइल ने खोला राज, वरना परिजनों के रहते लावारिस दफन हो जाता युवक

एपीपी ने बताया कि 6 दिसंबर 2018 को दिनदहाडे़ शहर के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गयी थी। इमरान के बडे़ भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी। पैसे देने से इनकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलायी गयी। उसमें इमरान की मौत हो गयी, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गये थे।

पढ़े :- जान बचाने एवं भीड़ हटाने को लेकर पुलिस ने चलायी गोली

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी) एवं 27 आर्म्स एक्ट तहत खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मियां, खेताड़ी मोहल्ला के बबली मियां, तौशिफ आलम व फुचन उर्फ फुकन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिये।

Ara Court
Ara Civil Court
- Advertisment -
Vikas singh
Vikas singh
sambhavna
aman singh

Most Popular

Don`t copy text!