Ban on Educational activities: अत्यधिक ठंड को लेकर भोजपुर जिला दंडाधिकारी तनय सुल्तानिया के द्वारा कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-22/विधि (न्या०), दिनांक-05.01.2025 के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जिलान्तर्गत सभी निजी सरकारी विद्यालयों में वर्ग-08 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर ग्यारह जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है
- हाइलाइट्स:Ban on Educational activities
- डीएम द्वारा वर्ग-08 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर ग्यारह जनवरी तक प्रतिबंध
- बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा
आरा: भोजपुर जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसको लेकर डीएम तनय सुल्तानिया के द्वारा जिलान्तर्गत सभी निजी सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाडी केन्द्रों सहित) में वर्ग-08 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 10:01 2025 से 11.01.2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
वर्ग-08 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वा० 9:00 बजे से अप० 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा । यह आदेश दस जनवरी से लेकर दिनांक ग्यारह जनवरी तक भोजपुर जिले में प्रभावी रहेगा ।