Behavior Court Ara: आरोपित करीम साई नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी
- नगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीया लड़की दूध लेने के लिए खटाल में गई थी
- करीब चार माह बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था
Bihar/Ara: नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में आरा व्यवहार न्यायालय के षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह ने मंगलवार को आरोपित करीम साई को 10 वर्ष की सश्रम कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पास्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त, 2019 को नगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीया लड़की दूध लेने के लिए खटाल में गई थी। जब वापस नहीं लौटी तो उसके परिजन ने खोजबीन की है। नहीं मिलने पर शक के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के करीम साई के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। करीब चार माह बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था।
पीड़िता ने बताया कि करीम साईं ने उसे मुंह पर कपड़ा रखकर बेहोश कर दिया फिर वह उसे अपने नानी के घर ले गया, जहां पर शादी के लिए दबाव डालने लगा और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही हुई थी।
Behavior Court Ara: सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए उक्त आरोपित को 10 वर्ष की सश्रम कैद व कुल 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।