Bhojpur – Buxar: पटना प्रमंडल केआयुक्त एवं शाहाबाद रेंज के डीआईजी द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय सभागार,आरा में समीक्षात्मक बैठक की गई।
- हाइलाइट :Bhojpur – Buxar
- एससी-एसटी और एनबीडब्ल्यू के मामलों का दो माह में करें निष्पादन- डीआईजी
- शहरी क्षेत्रों में अधिस्थापित सीसीटीवी कैमरों के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई
Bhojpur – Buxar आरा: पटना प्रमंडल केआयुक्त एवं शाहाबाद रेंज के डीआईजी द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय सभागार,आरा में समीक्षात्मक बैठक की गई। भोजपुर और बक्सर की समीक्षात्मक बैठक में शाहाबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज वैसे सभी मामले जो 6 महीना से ज्यादा अवधि से लंबित है उन्हें त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भविष्य में एससी /एसटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार दो माह के अंदर सभी दर्ज मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।साथ ही एससी/ एसटी एक्ट के अंतर्गत सुपरविजन हेतु मामले को लंबित नही रखने का निर्देश दिया गया।
आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों का स्पीडी ट्रायल कर निष्पादन करने को कहा गया साथ ही जितने भी एनबीडब्ल्यू के मामले हैं उन्हें 2 माह के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। बालू माफिया,शराब माफिया,भू माफिया को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सीसीए की कार्रवाई का प्रस्ताब जिला दंडाधिकारी को ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश पुलिस अधीक्षक,भोजपुर/बक्सर को दिया गया। सभी थाना अध्यक्ष को क्राइम हॉटस्पॉट को चिन्हित करते हुए उसे क्षेत्र में अद्यतन गश्ती चार्ट तैयार कर सघन गश्ती करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही हर्ष फायरिंग के मामले में दोषी को चिन्हित करते हुए विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।भू समाधान के मद्देनजर सभी थानाध्यक्ष को शनिवारीय बैठक में संबंधित अंचल अधिकारी के साथ अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया गया। साइबर क्राइम एवम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से संबंधित अपराध नियंत्रण करने का निर्देश दिया गया।
आयुक्त,पटना प्रमंडल,पटना श्री मयंक वरवडे (भा. प्र.से.) के द्वारा समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम निरोधात्मक कार्रवाई यथा सीसीए 3 (3) एवं 12(2) में प्राप्त प्रस्ताव/ मामलों की समीक्षा की गई। अपराध नियंत्रण हेतु शहरी क्षेत्रों में अधिस्थापित सीसीटीवी कैमरों के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई एवं सतत निगरानी हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया।
जिलांतर्गत नीलाम पत्रवाद के समीक्षा के क्रम में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन नीलाम पत्र बाद की सुनवाई हेतु दिन निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बड़े बकायेदार के मामलों को चिन्हित कर शीघ्र निष्पादन कारण हेतु निर्देशित किया गया।
इस बैठक में जिलाधिकारी भोजपुर एवं बक्सर, पुलिस अधीक्षक, भोजपुर एवं बक्सर, पुलिस उपाधीक्षक सदर आरा/ आयुक्त के सचिव, नगर आयुक्त नगर निगम आरा, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा भोजपुर एवं बक्सर/ जिला अभियोजन पदाधिकारी भोजपुर एवं बक्सर, सरकारी अधिवक्ता एवं विशेष सरकारी अधिवक्ता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।