कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतयाः बंद
कंटेनमेंट जोन में समस्त आवागमन मार्ग को पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से बांस-बल्ली लगाकर पूर्णतः लॉक करने का निर्देश
आरा। भोजपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज/पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को भारत सरकार के मार्ग निर्देश के अनुसार संक्रमण केन्द्र माना गया है। उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में संक्रमण अनिवार्य रूप से रोकने का निर्देश दिया गया है। 28 जुलाई को प्राप्त के सूचना अनुसार निम्नलिखित परिधि वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
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1.कोईलवर प्रखंड/नगर पंचायत के ग्राम पंचायत-कायमनगर स्थित ग्राम-मटियारा। उपरोक्त घोषित कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतयाः बंद करने कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। आवागमन पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है।
सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में समस्त आवागमन मार्ग को संबंधित पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से बांस-बल्ली लगाकर पूर्णतः लॉक कर देंगे और साथ ही आवागमन को अवरूद्ध कर देंगे तथा चौकीदार/गश्ती दलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेनमेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से कंटेनमेंट जोन में प्रवेश किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।