भोजपुर न्यूज़ : बैग कारोबारी इमरान हत्याकांड: सजा के 14 माह बाद हाईकोर्ट से सभी बरी
हत्या के 30 माह बाद सभी 10 आरोपितों को सुनाई गयी थी फांसी की सजा
दिनदहाड़े हत्या पर सभी को सुनाई गई थी फांसी
इमरान की हत्या को तब कोर्ट ने काफी क्रूर व सभ्य समाज के खिलाफ माना था
कोर्ट ने कहा था, दहशत पैदा कर रंगदारी वसूलने के लिए की गयी थी हत्या
भोजपुर न्यूज़ आरा। शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान हत्याकांड के सभी दस आरोपितों को हाईकोर्ट की ओर से बुधवार को बरी कर दिया गया। इन सभी आरोपितों को आरा की एक अदालत ने पिछले साल फांसी की
सजा सुनाई थी। कोर्ट की ओर से सभी अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं के तहत दो लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था। हत्या के 30 माह बाद सभी आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके करीब 14 माह बाद सभी को रिहा कर दिया गया। आरोपितों में खुर्शीद कुरैशी, उसका भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नाजीरगंज का राजू खान, रौजा मोहल्ला निवासी अनवर कुरैशी उर्फ अनवर मियां, मिल्की मोहल्ला
के अहमद मियां, खेताड़ी मोहल्ला के
बबली मियां, तौशिफ आलम, फुरचन उर्फ फुचन मियां, रोजा के गुड्डू मियां और अबरपुल मोहल्ला निवासी शमशेर मियां शामिल हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से इनके घरों में खुशियां दौड़ गई। परिजनों ने इसे न्याय और सत्य की जीत बतायी है। इनके परिजनों का कहना है कि उनको कोर्ट और न्याय पर भरोसा था।
छह दिसंबर 2018 को हत्या, 14 जून 2021 को सुनाई गई थी सजा कोर्ट के फैसले से आरोपितों
के घरों में खुशी, परिजनों ने कहा, सत्य की जीत
आरा। शहर के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट पर छह दिसंबर 2018 की दोपहर अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी। उसमें टाउन थाने के दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान
खान की मौत हो गयी थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके
भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद
प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी। पैसे देने से इंकार किया गया, तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलायी गयी। उसमें इमरान की मौत हो गयी, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गये थे। उसके बाद करीब दो साल तक चले ट्रायल के बाद 14 जून 2021 को सभी दस आरोपितों को फांसी की सजा सुना दी गयी थी। तब कोर्ट का फैसला काफी चर्चा में रहा था। जिले में किसी एक कांड में सभी आरोपितों को फांसी देने की सजा आरा कोर्ट का पहला फैसला बताया गया था।
भोजपुर न्यूज़ : हत्याकांड में 9 मार्च 2021 को दोषी पाये गये थे सभी आरोपित
आरा। कोर्ट द्वारा 9 मार्च 2021 को बैग कारोबारी की हत्या में खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को दोषी पाया गया था। सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षड़यंत्र
आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाया गया था। उसके बाद महज बीस मिनट चली कोर्ट की कार्यवाही में दस को फांसी की सुनाई गयी थी। बता दें 9 जुलाई 2019 को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। मामले में अभियोजन की ओर से 14 लोगों की गवाही करायी गयी थी।