बिहार सरकार ने भूमि दाखिल खारिज (Bihar – Land mutation) नियमावली में फिर किया बदलाव
बिहार में जमीन के दाखिल खारिज में अब दुगुना समय लगेगा। राज्य सरकार ने बिहार भूमि दाखिल खारिज (Bihar – Land mutation) नियमावली में एक बार फिर बदलाव कर दिया है नई व्यवस्था में कागजातों की जांच सही पाये जाने पर उसे संबंधित सीओ के पास भेजने के बाद अभिलेख खोला जाएगा।
राजस्व कर्मचारी को सात दिन एवं अंचल निरीक्षक को तीन दिन में देनी होगी रिपोर्ट
ऑनलाइन दाखिल खारिज का वाद अभिलेख तीन दिन में खोला जाएगा। इसकी सूचना भी SMS के जरिये आवेदक को दी जाएगी। इसके बाद अंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारी को मामले की जांच का आदेश देगा।राजस्व कर्मचारी को सात दिन में अपनी रिपोर्ट अंचल निरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।अंचल निरीक्षक तीन दिन में सीओ को अपनी रिपोर्ट देगा। नई व्यवस्था में कागजातों की जांच सही पाये जाने पर उसे संबंधित सीओ के पास भेजने के बाद अभिलेख खोला जाएगा।
नई व्यवस्था (Bihar – Land mutation) लागू होते ही यह समय अब 18 दिन के बदले बढ़कर 35 दिन का हो जाएगा। नई व्यवस्था में सभी स्तर के कर्मचारियों हेतु जांच समय सीमा तय कर दी गयी है। और उन्हें हर हाल में संचिका का निष्पादन करना ही होगा। साथ आवेदक के लिए अपील की सीमा भी 60 दिन से बढ़ाकर 75 दिन कर दी गयी है।
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