Patna High Court: भाजपा बिहार के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष स्व विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्र हत्याकांड में पेरोल लेकर फरार हुए नामजद आरोपी उमाशंकर मिश्र की गिरफ्तारी को लेकर पिछले महीने कें 21 तारीख को हाई ने सख्ती दिखाते हुए बिहार के डीजीपी एवं भोजपुर एसपी को 5 जुलाई को हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।
- कोर्ट ने हत्याकांड के अन्य आरोपियों के गिरफ्तार करने का दिया आदेश
- हाई कोर्ट द्वारा सेसन कोर्ट को तीन महीने के अंदर केस संपन्न करने का निर्देश
ज्ञात हो की बिहार पुलिस द्वारा उमाशंकर मिश्र पर पचास हजार रूपये का ईनाम घोषित करने के बाद उसको आरा के रमना मैदान इलाके से एक जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। बुधवार को हुई सुनवाई में बिहार के डीजीपी एवं भोजपुर पुलिस अधीक्षक हाई कोर्ट में उपस्थित हुए। Patna High Court ने सेसन कोर्ट को इस केस की सुनवाई को तीन महीने के अंदर संपन्न करने का निर्देश जारी किया। इसकी जानकारी स्व.विशेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा व हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी ने दी।