Friday, November 22, 2024
No menu items!
Homeअन्यचर्चित खबरमुख्यपार्षद के अविश्वास प्रस्ताव पर फर्जी बैठक का खुलासा

मुख्यपार्षद के अविश्वास प्रस्ताव पर फर्जी बैठक का खुलासा

Fake Meeting exposed-अधियाचक पार्षदों द्वारा उपमुख्यपार्षद की अध्यक्षता में बैठक फेक निकली

फर्जी बैठक पत्र के आधार पर शाहपुर मुख्यपार्षद पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव

खबरे आपकी (ब्यूरो) बिहार: भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत के कुछ वार्ड पार्षदों द्वारा मुख्यपार्षद को फर्जी तरीके से अपदस्थ करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। नगर पंचायत में सारा बखेड़ा उपमुख्यपार्षद रमेश कुमार राम के अध्यक्षता वाली बैठक को लेकर खड़ा हो गया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यपार्षद ने की और जिस बैठक के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के के तिथि रखने की मांग की गई है उसमें उपमुख्यपार्षद का हस्ताक्षर तक नहीं है। अपने नाम को बदनाम होता देख उपमुख्यपार्षद ने इसकी शिकायत डीएम भोजपुर को पत्र लिखकर किया है। साथ अपने नाम पर साजिश रचने वालो के खिलाफ कारवाई की भी मांग की गई।

पढ़ें- तयशुदा शादी जब लेनदेन में लटका – पुलिस थाने में अरेंज मैरिज बना प्रेम विवाह

बताते चले कि 9 अगस्त को वार्ड पार्षदों द्वारा मुख्यपार्षद पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र दिया गया। फिर सात दिनों के अंदर मुख्यपार्षद द्वारा पत्र पर करवाई नहीं करने के उपरांत १७ अगस्त को विरोधी पार्षदों द्व्रारा उपमुख्यपार्षद की अध्यक्षता में बैठक करने एवं दिनांक २५ अगस्त को चर्चा व् विभाजन की तिथि निर्धारित कर दी गयी! कार्यपालक पदाधिकारी ने अधियाचक पार्षदों द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर इसकी सुचना सभी पार्षदों को ससमय देने के साथ विशेष बैठक के लिए अन्य आवश्क अपेक्षाओं यथा वरिये पदाधिकारियों को सुचना आदि की अनिवार्यता भी कर दी गयी! लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा २३ अगस्त को मुख्यपार्षद को नियमानुसार समय नहीं देने के कारण सुचना को रद्द कर दिया गया! अधियाचक पार्षदों ने एक बार फिर दिनांक २५ अगस्त को पूर्व के दिए पत्र के अलोक में ०२ सितम्बर को तिथि निर्धारित कर कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र प्रेषित की है!

Fake meeting exposed
शाहपुर मुख्यपार्षद के अविश्वास प्रस्ताव पर फर्जी बैठक का खुलासा

पढ़ें- राखी के दिन नाग-नागिन लेकर बहन के घर पहुंचा था भाई, नागिन ने डसा

अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली, प्रकाशित 2010 के अनुसार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 25(4) के अन्तर्गत मुख्य पार्षद के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्य पार्षद को हटाये जाने के लिए निर्वाचित पार्षदों की विशेष बैठक आहूत की जाएगी। विशेष बैठक की अध्यक्षता उपमुख्य पार्षद द्वारा की जायगी

मुख्य पार्षद द्वारा बैठक हेतु नियत तिथि के भीतर सूचना निर्गत नहीं करने पर अथवा नियत तिथि के भीतर बैठक का आयोजन नहीं करने की स्थिति में अधियाचको द्वारा विशेष बैठक बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-48 (3) के अनुसार बुलायी जायेगी और इसके लिये सूचना मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा निर्गत की जायेगी।

Fake Meeting exposed-यहा दिलचस्प बात यह है की मुख्य पार्षद द्वारा नियत तिथि के भीतर बैठक का आयोजन नहीं करने की स्थिति में अधियाचको द्वारा उपमुख्यपार्षद की अध्यक्षता में बैठक, तथा इसके लिये सूचना मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा निर्गत की गयी,जिसको उपमुख्यपार्षद ने फेक बैठक कह नकार दिया है और वरिये पदाधिकारी को सुचना दी है

वही शाहपुर नगर पंचायत के मुख्यपार्षद विजय कुमार सिंह ने बताया की विरोधी पार्षदों द्वारा निराधार आरोपों के साथ फेक बैठक के माध्यम अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया की गयी है इसकी सुचना हमने वरिये पदाधिकारी को दी है आशा है दोषी लोगों पर विधि सम्मत उचित करवाई की जायगी! वही उपमुख्यपार्षद रमेश कुमार राम के दिए शपथ पत्र से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक १७ अगस्त को उनकी अध्यक्षता में कोई बैठक ही नहीं की गयी है

Fake Meeting exposed-अब चुकी मामला फर्जी बैठक का है तो देखना यह है की क्या दो सितंबर को अविश्वास प्रताव की बैठक आयोजित होंगी या फेक बैठक पत्र प्रकरण की जाँच की जाएगी!

पढ़ें- अस्पताल पहुंच सीएम नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव ने पूर्व सांसद की बीमार पत्नी का जाना हाल

- Advertisment -
khabreapki.com.in

Most Popular