guideline on Chhath festival आरा। भोजपुर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा आगामी छठ पर्व के तैयारियों को लेकर बैठक की गयी। इसको लेकर निम्नांकित निर्देश दिये गये। स्थानीय छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाईयों, वार्ड पार्षदों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लोगों से अपील की जाती है कि वे अपने घरों पर ही छठ पूजा करें। छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मॉस्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे। शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छठ घाटों को सैनिटाईज कराने का निर्देश दिया गया। छठ घाटों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के लिए माईक के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार करेंगे।
guideline on Chhath festival – छठ पर्व पर नदी, तालाब में अर्घ्य देने के दौरान व्रती नहीं लगाएंगे डुबकी
- डीएम रोशन कुशवाहा एवं एसपी हर किशोर राय की उपस्थिति में हुई बैठक
- छठ पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन
guideline on Chhath festival – तालाब में अर्घ्य देने के दौरान छठव्रती एवं अन्य लोग डुबकी न लगा पायें, इसके लिए नदी/तालाबों/ पोखरा में जल को चिन्हित करते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया।
- छठ घाट के आस-पास खाद्य पदार्थों का स्टॉल नहीं लगाया जायेगा।
- कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर छठ घाटों पर किसी भी प्रकार का मेला जागरण/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।
- प्रखंड स्तर/थाना स्तर पर छठ पूजा समितियों के साथ बैठक करते हुए सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
- छठ घाटो पर जाने वाले आवामन के मार्गों की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया।
- नदी/जलाशयों का सुरक्षित जलस्तर तक मजबूत बल्लों से बैरिकेटिंग कराने का निर्देश दिया गया।
- छठ घाटों/घाट पर जाने वाले रास्तों में रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया।
- छठ घाटों पर शुद्ध पेयजल/अस्थाई शौचालय की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया।
- छठ घाटों पर महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए टेन्टनुमा घेराबंदी कराने का निर्देश दिया गया।
- भीड़ भाड़ वाले छठ घाटों पर पर्याप्त संख्या में वाच टावर एवं उद्घोषणा कक्ष/कंट्रोल रूम बनाने का निदेश दिया गया। नदियों, तालाबो एवं अन्य जलाशयो में आवश्यकतानुसार नावों एवं प्रशिक्षित गोताखोरो की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।
- नदियों, तालाबो एवं अन्य जलाशयों में नावों के अवैध परिचालन पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- छठ घाटों एवं आवागमन के मार्गों पर पटाखा जलाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। छठ घाटों पर चिकित्सा कैम्प की स्थापना करने का निर्देश सिविल सर्जन, भोजपुर को दिया गया।
- छठ घाटों के पास गाड़ियों को सुव्यवस्थित ढंग से लगाने के लिए पाकिंग स्थल का चयन करने का निर्देश दिया गया।


