Friday, December 27, 2024
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हाईकोर्ट ने अंग्रेज कालीन व्यवस्था खत्म की, गर्मी में नहीं लगेगी सुबह की अदालत

High court orders: सिविल कोर्ट एवं अनुमंडल कोर्ट में दिन में ही होगा न्यायिक कार्य

  • मुकदमे के पक्षकारों और अधिवक्ताओं को बड़ी राहत
  • गर्मी के समय में 3 माह चलने वाले प्रातः कालीन न्यायिक कार्य व्यवस्था समाप्त
  • दूर दराज के पक्षकारों और अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती थी

Bihar/Patna:बिहार के सभी सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट गर्मी के समय में 3 माह चलने वाले प्रातः कालीन न्यायिक कार्य व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इससे संबंधित नियम को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने भी इस बाबत गजट प्रकाशित किया है।

अंग्रेजों के जमाने से जिलों के सभी कोर्ट में गर्मी में 3 माह अप्रैल, मई और जून में प्रातः कालीन न्यायिक कार्य व्यवस्था चली आ रही थी। इस व्यवस्था और नियम को रद्द करने के बाद बिहार के सभी सिविल कोर्ट एवं अनुमंडल कोर्ट में दिन में ही न्यायिक कार्य होगा। हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला न्यायाधीश को आदेश भेजा है

Pintu bhaiya
Pintu bhaiya

High court orders: हाईकोर्ट के इस आदेश से मुकदमे के पक्षकारों और अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रातः कालीन कोर्ट में न्यायिक कार्य चलने से दूर दराज के पक्षकारों और अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती थी।

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